शक्ति जिले में कोटवार की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश, कलेक्टर तोपनों ने 9 मार्च को जारी किया आदेश, जिला पंचायत के सीईओ बासु जैन ने निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, गुणवत्ताहीन निर्माण पर लगाई कड़ी फटकार, इंजीनियर को किया कारण बताओं नोटिस जारी, जैन साहब ने कहा- नहीं चलेगी निर्माण कार्यों में भर्राशाही, जिला प्रशासन ने दी चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि



शक्ति जिले में कोटवार की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश, कलेक्टर तोपनों ने 9 मार्च को जारी किया आदेश, जिला पंचायत के सीईओ बासु जैन ने निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, गुणवत्ताहीन निर्माण पर लगाई कड़ी फटकार, इंजीनियर को किया कारण बताओं नोटिस जारी, जिला प्रशासन ने दी चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्ती श्री वासु जैन द्वारा जनपद पंचायत जैजैपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत बरेकेलकला में नाली निर्माण कार्य एवं मुक्तिधाम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत दर्राभांटा, गलगलाडीह, तुषार, बोङसरा, परसदा, गुंजियाबोड तथा पिसौद, ठठारी में नाली निर्माण कार्य, मुक्तिधाम निर्माण कार्य, पीडीएस गोदाम निर्माण कार्य, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बन रहे आवास सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों और हितग्राहियों को शीघ्रता से आवास कार्य पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया गया। ग्राम पंचायत लालमाटी में नाली निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय सीमा के अंदर कराए जाने का निर्देश दिया गया तथा सीसी रोड कार्य गुणवत्ताहीन पाए जाने के कारण संबंधित उप अभियंता को कारण बताओ नोटिश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही महतारी वंदन योजना, पेंशन हितग्राही, राशन कार्डधारी इत्यादि हितग्राहियों से शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में चर्चा कर आवश्यक जानकारी ली गई। सभी स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी दिए।निरीक्षण के दौरान सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सक्ती श्री बी.पी. साहू, तकनीकी सहायक जैन जाटवर व राकेश चंद्रा आदि उपस्थित रहे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने गोरखापाली में कोटवार रथराम गोंड प्रकरण का दंडाधिकारी जांच के दिए आदेश
सक्ती-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने ग्राम गोरखापाली में कोटवार रथराम गोंड पर हुए प्राणघातक हमले के प्रकरण में दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सक्ती के पत्र के आधार पर थाना मालखरौदा, तहसील अड़भार अंतर्गत ग्राम गोरखापाली में दिनांक 04 मार्च 2026 को सुबह प्रार्थी सनत पटेल अपने खेत के डबरी तालाब के पास लगभग 11 बजे पहुंचे थे। उस समय गांव के आनंद राम कुर्रे तथा कोटवार रथराम गोंड भी वहां मौजूद थे। बताया गया है कि उसी गांव के सुखदेव कुर्रे, अरुण कुर्रे एवं कमलेश कुर्रे हाथ में लकड़ी की बल्लियां और कांड लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए कोटवार रथराम गोंड के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रार्थी के सामने ही सुखदेव कुर्रे ने बल्लियों से मारपीट की, जिससे कोटवार रथराम गोंड के सिर एवं बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की मदद से घायल कोटवार रथराम गोंड को जिला अस्पताल सक्ती में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें शासकीय चिकित्सालय जांजगीर भेजा गया तथा बेहतर उपचार के लिए बाद में बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया,इस संबंध में थाना मालखरौदा में दिनांक 04 मार्च 2026 को अपराध क्रमांक 92/2006 भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा, जिला सक्ती श्री विनय कश्यप को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान घटना कब और कैसे हुई, घटना स्थल पर कौन-कौन उपस्थित थे, किन परिस्थितियों में घटना घटी, इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय एवं सुझाव सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने के आदेश दिए गए है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे तीन माह के भीतर जांच पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
सक्ती-राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील नया बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रेडा निवासी मृतक स्व. कु. खुशी साहू को नहर के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के पिता लक्ष्मीनारायण साहू पिता स्व रोहित कुमार साहू को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
सक्ती-राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील मालखरौदा अंतर्गत ग्राम सिंघरा निवासी मृतक स्व. श्रीमती जानकी बाई को गड्ढे के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के पुत्र श्री शशि भूषण पिता स्व. श्री रामाधार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है
आरएएमपी योजना के अंतर्गत “उद्योग-बैंकर्स मीट” का होगा आयोजन, 11 मार्च को
सक्ती-आरएएमपी योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों के लिए वित्तीय सहयोग एवं बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सक्ती द्वारा 11 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे गिरिराज रेन बसेरा, स्टेशन रोड सक्ती में “उद्योग-बैंकर्स मीट” का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिले के उद्योगपतियों से उक्त आयोजन में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।






