माफी नहीं मुआवजा- दोषी डॉक्टर को देने होंगे 2 करोड़- कोर्ट ने दिया आदेश. मरीज की दाहिनी किडनी को छोड़कर निकाल दी बाई किडनी. मरीज की हुई मौत

माफी नहीं मुआवजा- दोषी डॉक्टर को देने होंगे 2 करोड़- कोर्ट ने दिया आदेश. मरीज की दाहिनी किडनी को छोड़कर निकाल दी बाई किडनी. मरीज की हुई मौत kshititech

डॉक्टर को देने होंगे 2 करोड़- कोर्ट ने दिया आदेश. मरीज की दाहिनी किडनी को छोड़कर निकाल दी बाई किडनी. मरीज की हुई मौत

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -उत्तर प्रदेश के एक सर्जन की लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला देते हुए दोषी डॉक्टर पर 2 करोड़ रुपये का मुआवजा लगाने का आदेश दिया है. यह मामला साल 2012 का है. डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान महिला की बीमार किडनी को छोड़कर उसकी बिल्कुल स्वस्थ किडनी को शरीर से बाहर निकाल दिया था. कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस ए पी साही और मेंबर भारतकुमार पंड्या की बेंच ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, बेंच ने कहा कि यह चिकित्सा जगत की सबसे गंभीर और दुर्लभ लापरवाही में से एक है. ऐसी गलतियों के लिए कानून में कोई माफी नहीं हो सकती है.

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