करीब 15 लाख रुपए की लागत के 30 टन लोहे की हेराफेरी करने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ट्रक में माल लोडकर गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जालसाज ने. मुख्य साजिशकर्ता सहित चार लोगों को किया गया गिरफ्तार

करीब 15 लाख रुपए की लागत के 30 टन लोहे की हेराफेरी करने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ट्रक में माल लोडकर गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जालसाज ने. मुख्य साजिशकर्ता सहित चार लोगों को किया गया गिरफ्तार kshititech
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

करीब 15 लाख रुपए की लागत के 30 टन लोहे की हेराफेरी करने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ट्रक में माल लोडकर गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जालसाज ने. मुख्य साजिशकर्ता सहित चार लोगों को किया गया गिरफ्तार

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत चक्रधरनगर पुलिस ने एमएसपी प्लांट से करीब ₹14.22 लाख मूल्य के एमएस चैनल एवं एमएस बीम की सुनियोजित हेराफेरी का पर्दाफाश करते हुए मुख्य साजिशकर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी ड्राइवर, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे ट्रांसपोर्टर के वाहन नंबर का इस्तेमाल कर माल को गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय बेचने की साजिश रची थी। गिरफ्तार आरोपियों को 24 जुलाई 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
प्रकरण में 25 नवंबर 2025 को ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ईश्वरी सिंह ने थाना चक्रधरनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि एमएसपी प्लांट जामगांव से जमशेदपुर भेजे जाने वाले ₹14,22,783 मूल्य के एमएस चैनल एवं एमएस बीम को विनोद साहू नाम बताने वाले एक व्यक्ति ने वाहन क्रमांक CG-15-AC-2383 के नंबर प्लेट का उपयोग कर लोड कराया, लेकिन माल निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचाया। जांच में पता चला कि आरोपी न तो वास्तविक ड्राइवर था और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस एवं पहचान सही थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, सामान ट्रांसपोटींग के लिए अक्सर वाहन मालिक राजेन्द राम यादव से वाहन लेता है । इसी सिलसिले में दिनांक 19.11.2025 को ड्राईवर विनोद साहू जो स्वयं को ट्रांसपोटर राजेन्द्र राम यादव का ड्राईवर बताते हुए सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम के लिए पूछा जिसे एमएसपी प्लांट जामगांव से जमशेदपुर कुछ सामान भेजना है, बताया था । शिकायत पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 528/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
गिरफ्तार आरोपी

  1. भगतपुरी गोस्वामी पिता धरमपुरी उम्र 48 वर्ष निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर
  2. तसौवर अंसारी उर्फ शाहरूख पिता मुख्तार अंसारी उम्र 30 वर्ष निवासी अर्स थाना सेन्हा जिला लोहरदगा (झारखण्ड)
  3. अभय कुमार रवानी पिता नंदलाल रवानी उम्र 24 वर्ष निवासी हरीना बस्ती थाना बरोरा जिला धनबाद (झारखण्ड)
  4. प्रेम कुमार रवानी पिता विनोद कुमार रवानी उम्र 24 वर्ष निवासी हरीना बस्ती थाना बरोरा जिला धनबाद (झारखण्ड)

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