ट्रेन लेट होने से कपल की छूट गई फ्लाइट।रेलवे को देना होगा 69000 का मुआवजा. उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

ट्रेन लेट होने से कपल की छूट गई फ्लाइट।रेलवे को देना होगा 69000 का मुआवजा. उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला kshititech

ट्रेन लेट होने से कपल की छूट गई फ्लाइट।रेलवे को देना होगा 69000 का मुआवजा. उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -राजस्थान में ट्रेन के करीब पांच घंटे की देरी के कारण एक दंपति की फ्लाइट छूट जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 69 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि में फ्लाइट टिकट, होटल खर्च, मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी का खर्च शामिल है।मामला 2017 का है, जब ट्रेन देर से पहुंचने के कारण कपल की फ्लाइट छूट गई थी। इसके बाद दंपति ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। वर्ष 2023 में जिला उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया था।रेलवे ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी, लेकिन आयोग ने 27 मई को सुनवाई के बाद जिला फोरम के फैसले को बरकरार रखा और रेलवे की अपील खारिज कर दी। आयोग ने रेलवे को मुआवजे की राशि पर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश भी दिया।

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