डाबर कंपनी को मिली हाई कोर्ट से राहत- एफएसएसएआई ने कंपनी के 100 परसेंट प्योरिटी वाले दावों पर लगा दिया था वैन. दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसएआई के आदेश पर दिया स्टे




डाबर कंपनी को मिली हाई कोर्ट से राहत- एफएसएसएआई ने कंपनी के 100 परसेंट प्योरिटी वाले दावों पर लगा दिया था वैन. दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसएआई के आदेश पर दिया स्टे
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -FSSAI ने डाबर के प्रोडक्ट्स की सेल पर रोक लगाई गई थी.ये बैन 100 फीसदी प्योरिटी के दावों को लेकर लगाया गया था.डाबर ने FSSAI के आदेश के खिलाफ दिल्ली एचसी में अपील की थी.दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर के पक्ष में फैसला सुनाया और स्टे लगा दिया.दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को FSSAI के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें डाबर इंडिया को “100% प्योर”, “100% नेचुरल” और “100% ऑर्गेनिक” जैसे क्लेम करने वाले कई फूड प्रोडक्ट्स की सेल रोकने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस अमित महाजन ने FSSAI के 3 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली डाबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, FSSAI और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया. FSSAI ने डाबर को “100%” क्लेम वाले कई प्रोडक्ट्स की सेल्स तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था. प्राधिकरण का कहना था कि ऐसे क्लेम अस्पष्ट हैं, इनकी निष्पक्ष रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती और इनसे कंज्यूमर्स के गुमराह होने की संभावना है.







