अफीम की खेती पर सरकार का बड़ा एक्शन-भाजपा नेता के खेत में हो रही अफीम की खेती के मामले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड. सरकार ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में अफीम की खेती को लेकर रिपोर्ट देने के जारी किए निर्देश

अफीम की खेती पर सरकार का बड़ा एक्शन-भाजपा नेता के खेत में हो रही अफीम की खेती के मामले में कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड. सरकार ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में अफीम की खेती को लेकर रिपोर्ट देने के जारी किए निर्देश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -दुर्ग के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए लापरवाह अधिकारी निलंबित किया गया है ।समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में सरकार द्वारा त्वरित जांच और एक्शन, गलत रिपोर्ट देने, पदीय दायित्व में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित किये गये है.मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 15 दिनों में अपने जिलों में जाँच कर, ऐसी अवैध खेती नहीं होने की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं।

उपसंचालक कृषि ने किया अधिकारी को सस्पेंड

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-दुर्ग (छ.ग.) कलेक्टर केम्पस, दुर्ग, 491001, E-mail-ddadurg.cga.nic.in, Ph.No-0788-2323755 – आदेश – क्र./स्था./निलंबन /2025-26/7656 दुर्ग, दिनांक 13/03/26 के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.ख. दुर्ग एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.03.2026 को ग्राम समोदा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत मक्का फसल प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। योजनांतर्गत ग्राम समोदा के कृषक श्री विमल ताम्रकार के प्रक्षेत्र में आयोजित फसल प्रदर्शन प्लाट का पहुंचविहीन एवं पृथक क्षेत्र में करने, ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का फसल प्रदर्शन चयनित खसरे में नहीं पाये जाने, कृषि मैपर पोर्टल में वास्तविक किसान के जगह अन्य व्यक्ति के फोटो अपलोड करने, प्रदर्शन बोर्ड न होने एवं प्रदर्शन प्लाट के निकट अफीम की खड़ी फसल होने की बावजूद इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं देने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र. 7564 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्रीमती एकता साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र-सिरसा, वि.ख. दुर्ग को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है। उपरोक्त आरोपो के संबंध में श्रीमती एकता साहू द्वारा अपने स्पष्टीकरण में फसल प्रदर्शन कृषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रदर्शन स्थल का चयन करने, खसरे की पहचान हेतु नक्शा उपलब्ध न होना, कृषक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कृषि मैपर में कृषक के प्रतिनिधि का फोटो अपलोड करने, प्रदर्शन बोर्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं होना तथा प्रदर्शन प्लाट के अलावा अन्य खसरों में विद्युत फेंसिंग से आरक्षित होना व बिना अनुमति के प्रवेश निषेध होने के कारण संपूर्ण प्लाट का निरीक्षण नहीं कर पाना बताया गया है।उपरोक्तानुसार श्रीमती एकता साहू द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण योजना प्रावधान एवं विभागीय प्रचलित नियमों के अधीन समाधानकारक नहीं है। श्रीमती साहू का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में सनिष्ठ नहीं रहने, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।अतएव छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत श्रीमती एकता साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र-सिरसा, वि.ख. धमधा, जिला-दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलबंन अवधि में श्रीमती एकता साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, दुर्ग निर्धारित किया जाता है। श्रीमती एकता साहू को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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