पति की प्रताड़ना से हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने किया आरोपी पति को गिरफ्तार, मामला शक्ति जिले के पुलिस थाना क्षेत्र शक्ति का, एसपी के निर्देशन में शक्ति थाना टीआई विवेक शर्मा की त्वरित कार्रवाई, बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हो गई थी महिला की मृत्यु




पति की प्रताड़ना से हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने किया आरोपी पति को गिरफ्तार, मामला शक्ति जिले के पुलिस थाना क्षेत्र शक्ति का
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- पति की प्रताड़ना से हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में शक्ति पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है,थाना-सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) के अप. क्र. 49/2024, धारा-304(बी)भादवि है,जिसमे आरोपी परमेश्वर साहू पिता रामसाय साहू उम्र 28 वर्ष साकिन लिमतरा थाना सक्ती जिला सक्ती (छ.ग.) है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका प्रेमलता साहू की शादी वर्ष 2020-21 में ग्राम लिमतरा के रहने वाले आरोपी परमेश्वर साहू के साथ में सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। शादी के करीबन 3-4 माह बाद से ही मृतिका के पति परमेश्वर साहू के द्वारा नगदी 50,000/-रू एवं मोटरसायकल मृतिका एवं उसके परिजनों से मांग करता था और उसी बात को लेकर आरोपी द्वारा अपने पत्नि प्रेमलता को लगातार मारपीट कर प्रताड़ित करता था। जिसकी जानकारी मृतिका द्वारा अपने परिजनों को दिया गया था तथा अपने ससुराल ग्राम लिमतरा में परिजनों को बुलाकर आरोपी द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में बताई थी तथा मृतिका के परिजनों द्वारा आरोपी को घटना के डेढ़ वर्ष पूर्व 20,000/-रू. नगदी अपने ग्राम बसनाझर में बुलाकर दिये थे उसके बावजूद भी आरोपी द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित करता रहा
जिसके संबंध में गांव मे सामाजिक बैठक भी मृतिका के परिजनों द्वारा किया गया था उसके बावजूद भी आरोपी के ब्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। मृतिका घटना दिनांक को 06 माह की गर्भवती थी और आरोपी द्वारा लगातार नगदी रकम एवं मोटर सायकल की मांग को लेकर मृतिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण अपने ससुराल ग्राम लिमतरा में घटना दिनांक 05.01.2024 को जहर सेवन करने के कारण उपचार हेतु सीएचसी सक्ती व रायगढ़ में उपचार कराया गया है मृतिका की स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में ईलाज के दौरान दिनांक 12.01.2024 को मृत्यु होना पाया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी परमेश्वर साहू के विरूद्ध अपराध धारा 304बी भादवि का घटित करना पाये जाने पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 49/2024 धारा 304बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला दहेज मृत्यु से संबंधित होने से प्रकरण की विवेचना पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सक्ती गायत्री सिंह को सौपी गई जिनके द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों पर बारीकी से विवेचना की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा के द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के दिये दिशा निर्देशों के परिपालन में आरोपी परमेश्वर साहू को तलब कर पूछताछ करने अपराध धारा का घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 07.02.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है,पुलिस थाना शक्ति के टी विवेक शर्मा ने बताया है कि थाना सक्ती पुलिस महिला संबंधी अपराधों में त्वरित शिकायत दर्ज कराने हेतु गुगल प्ले-स्टोर से Abhivyakti Women Safety App डाउनलोड करने की अपील करती है। Link- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wes.abhivyakti







