आबकारी विभाग शक्ति में 6 दिनो में 6 आरोपियों को भेजा हवालात. अवैध शराब के खिलाफ चल रही है छापामार कारवाई.शक्ति के बुधवारी बाजार में चखना सेंटर खोलकर शराब पिलाने वालों पर की गई बड़ी कार्रवाई. पूरे प्रदेश भर में आबकारी मामलों के दर्ज करने में शक्ति सबसे सक्रिय



आबकारी विभाग शक्ति में 6 दिन में 6 आरोपियों को भेजा हवालात. अवैध शराब के खिलाफ चल रही है छापामार कारवाई.शक्ति के बुधवारी बाजार में चखना सेंटर खोलकर शराब पिलाने वालों पर की गई बड़ी कार्रवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति- सक्ती कलेक्टर के निर्देश पर और प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में दिनांक 09/05/26 को आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी अपराध नियंत्रण की गश्त दौरान मुखबिर द्वारा वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा थाना सक्ती में दीपचंद सतनामी उर्फ संजू पिता अजयराम उम्र 50 वर्ष के द्वारा अपने घर में महुआ शराब के भंडारण कर ग्राहकों को विक्रय करने के लिए रखने की मुखबिर सूचना पर तत्काल मय स्टाफ जांच कार्यवाही करने पर उसके रहवासी मकान से एक सफेद कपड़ा के थैला में एक प्लास्टिक पन्नी में भरा 5 लीटर महुआ शराब और 30 नग प्लास्टिक पाउचों में प्रत्येक में 200-200 मिली भरा 6 लीटर कुल मात्रा 11 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया।आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया।आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल दाखिला किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल और जैजैपुर प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान के नेतृत्व में बसंती चौधरी , अंजू सिदार का सराहनीय योगदान रहा ।
आबकारी विभाग की कार्रवाई में 6 दिनों में 6 आरोपियों को भेजा गया हवालात
शक्ति -आबकारी विभाग शक्ति द्वारा अवैध महुआ शराब एवं महुआ लहान के खिलाफ की जा रही ताड बतोड़ कार्यवाही में विगत छह दिनों में लगातार 6 आरोपियों को हवालात दाखिल करवाया गया है
बुधवारी बाजार सक्ती में चखना दुकान खोलकर ग्राहकों को बैठकर मदिरापान कराने वालों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई
बुधवारी बाजार सक्ती में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध रूप से चखना दुकान खोलकर अपने चखना दुकान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में संचालित कर ग्राहकों को बैठकर मदिरापान की सुविधा प्रदान करना पाए जाने पर संतराम केवट पिता परदेशी राम केंवट , उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 बुधवारी बाजार और संतोष लोधी पिता गामा लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 3 बुधवारी बाजार पर आबकारी अधिनियम की धारा 36 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है साथ ही संतराम केवट और संतोष लोधी को भविष्य में इस प्रकार ग्राहकों को अपने चकना दुकान में मदिरा पान करने की सुविधा न देने हेतु सख्त हिदायत दी गई है आगे भी इसी प्रकार की मदिरापान की सुविधा प्रदान किए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान किए जाने पर मदिरापान करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जावेगी । आबकारी विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।माह अप्रैल 2026 से आज दिनांक तक बुधवारी बाजार में ही चखना दुकान खोलकर ग्राहकों को बैठकर मदिरापान करने की सुविधा प्रदान करने वालो पर 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं ।आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी।उपरोक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल और आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान के साथ प्रधान आबकारी आरक्षक रघुनाथ पैकरा, परसराम कहरा शामिल रहे।






