मत करो तंबाकू का सेवन-तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई. कलेक्टर एवं सीएमएचओ मैडम के निर्देशन में विभाग ने करी कार्यवाही. तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान से लोगों को किया गया जागरूक

मत करो तंबाकू का सेवन-तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई. कलेक्टर एवं सीएमएचओ मैडम के निर्देशन में विभाग ने करी कार्यवाही. तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान से लोगों को किया गया जागरूक kshititech
कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई करते अधिकारी
मत करो तंबाकू का सेवन-तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई. कलेक्टर एवं सीएमएचओ मैडम के निर्देशन में विभाग ने करी कार्यवाही. तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान से लोगों को किया गया जागरूक kshititech
कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई करते अधिकारी

तंबाकू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई. कलेक्टर एवं सीएमएचओ मैडम के निर्देशन में विभाग ने करी करवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री अमृत विकास टोपनो के निर्देश अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट अधिनियम 2003 के नियमों के प्रभावी क्रियावन व पालन हेतु जिला सक्ति में पान दुकानों ,थोक किराना स्टोर, मालखरौदा बस स्टैंड आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 16 चालान काटे गए व 2050 रुपए जुर्माना किया गया। साथ ही सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावो के बारे में बताने और कोटपा नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को समझाइश दी गई। यह कार्रवाई प्रवर्तन दल के सदस्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक श्री भुवनेश्वर मोहल्ले एवं श्री दुर्गेश कैवरीयता, स्वास्थ्य विभाग से जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रिया एक्का , दंत सहायक शिव पटेल , नोहर लाल एवं पुलिस विभाग से नीलमणि कुसुम एवं मोहन सिंह सिदार द्वारा की गईl

प्रातिक्रिया दे

Discover more from GL News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading