बड़ी खबर- शक्ति जिले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक 20000/-रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया रंगे हाथों. एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने किया सस्पेंड.₹40000/- की रखी थी मांग. चंद्रपुर के गुड्डू ढाबे में ले रहे थे मिश्रा जी रिश्वत

बड़ी खबर- शक्ति जिले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक 20000/-रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया रंगे हाथों. एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने किया सस्पेंड.₹40000/- की रखी थी मांग. चंद्रपुर के गुड्डू ढाबे में ले रहे थे मिश्रा जी रिश्वत kshititech
रिश्वत लेते पकड़ा गया चंद्रपुर पुलिस थाने का सहायक उप निरीक्षक
बड़ी खबर- शक्ति जिले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक 20000/-रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया रंगे हाथों. एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने किया सस्पेंड.₹40000/- की रखी थी मांग. चंद्रपुर के गुड्डू ढाबे में ले रहे थे मिश्रा जी रिश्वत kshititech

बड़ी खबर- शक्ति जिले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक 20000/-रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया रंगे हाथों. एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने किया सस्पेंड

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति-शक्ति जिले के पुलिस थाना चंद्रपुर में दर्ज एक प्रकरण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) एसएन मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उन्हें रक्षित केंद्र सक्ती में संबद्ध किया गया है।जानकारी के अनुसार, थाना चंद्रपुर में श्रीमती सरस्वती जायसवाल द्वारा शिवप्रसाद बरेठ के विरुद्ध मारपीट एवं गाली-गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर थाना चंद्रपुर में अपराध क्रमांक 47/26 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2) एवं 191(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक एसएन मिश्रा द्वारा की जा रही थी।आरोप है कि विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न करने के एवज में सहायक उप निरीक्षक द्वारा चालीस हजार रुपये की मांग की गई थी। इस संबंध में शिकायत शिवप्रसाद बरेठ द्वारा भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो बिलासपुर में की गई।शिकायत के सत्यापन के पश्चात भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, बिलासपुर की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक एसएन मिश्रा को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले के संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने इसे पदीय कर्तव्यों के विपरीत आचरण एवं पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला कृत्य मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है।

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