मोबाइल सिम कार्ड पर बड़ा फैसला, एक नाम पर 9 से ज्यादा सिम नहीं, 24 अगस्त से लागू होगा नया नियम. लिमिट पूरी होने पर साफ मना करेगी कंपनी आपको




मोबाइल सिम कार्ड पर बड़ा फैसला, एक नाम पर 9 से ज्यादा सिम नहीं, 24 अगस्त से लागू होगा नया नियम
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए. दूरसंचार विभाग (DoT) 24 अगस्त से एक नया और बेहद सख्त नियम लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अगर आपने अपनी तय सीमा से ज्यादा SIM लेने की कोशिश की, तो टेलीकॉम कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से तुरंत मना कर देंगी. आइए समझते हैं कि सरकार का नया आदेश क्या है और इसका आपकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा. एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है, इसकी सीमा पुरानी ही है. आम राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम कार्ड रखी गई है. नया बदलाव यह है कि अब इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है.पहले लोग अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से आसानी से तय सीमा से ज्यादा सिम खरीद लेते थे. लेकिन 24 अगस्त के बाद कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसे ग्राहक को नया सिम जारी नहीं करेगा, जो अपनी लिमिट पूरी कर चुका है. जब भी आप नया सिम लेने जाएंगे, तो कंपनी सबसे पहले आपके मौजूदा सिम कार्ड्स का रिकॉर्ड चेक करेगी. अगर आपकी लिमिट पूरी पाई गई, तो आपको नया कनेक्शन देने से साफ मना कर दिया जाएगा.







