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शक्ति जिले में बड़ा हादसा- डभरा ब्लॉक के RKM पावर प्लांट में हादसे में चार मजदूरों की मौत,अनेको घायल, कलेक्टर तोपनो साहब ने गठित की जांच कमेटी, प्लांट के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सहित आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज, जिले में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही से हो रही घटनाएं, हॉट बिंदुओं पर जांच करेगी कलेक्टर साहब द्वारा गठित टीम,जिले के मुखिया ने कहा- लापरवाही के आरोपी बख्से नहीं जाएंगे, डभरा एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच

शक्ति जिले में बड़ा हादसा- डभरा ब्लॉक के RKM पावर प्लांट में हादसे में चार मजदूरों की मौत,अनेको घायल, कलेक्टर तोपनो साहब ने गठित की जांच कमेटी, प्लांट के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सहित आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज, जिले में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही से हो रही घटनाएं, हॉट बिंदुओं पर जांच करेगी कलेक्टर साहब द्वारा गठित टीम,जिले के मुखिया ने कहा- लापरवाही के आरोपी बख्से नहीं जाएंगे, डभरा एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच kshititech
शक्ति जिले के उच्च पंडा में स्थापित आरकेएम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड
शक्ति जिले में बड़ा हादसा- डभरा ब्लॉक के RKM पावर प्लांट में हादसे में चार मजदूरों की मौत,अनेको घायल, कलेक्टर तोपनो साहब ने गठित की जांच कमेटी, प्लांट के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सहित आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज, जिले में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही से हो रही घटनाएं, हॉट बिंदुओं पर जांच करेगी कलेक्टर साहब द्वारा गठित टीम,जिले के मुखिया ने कहा- लापरवाही के आरोपी बख्से नहीं जाएंगे, डभरा एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच kshititech
आरकेएम पावर प्लांट में हुआ हादसा
शक्ति जिले में बड़ा हादसा- डभरा ब्लॉक के RKM पावर प्लांट में हादसे में चार मजदूरों की मौत,अनेको घायल, कलेक्टर तोपनो साहब ने गठित की जांच कमेटी, प्लांट के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सहित आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज, जिले में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही से हो रही घटनाएं, हॉट बिंदुओं पर जांच करेगी कलेक्टर साहब द्वारा गठित टीम,जिले के मुखिया ने कहा- लापरवाही के आरोपी बख्से नहीं जाएंगे, डभरा एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच kshititech
आरकेएम पावर प्लांट में हुआ हादसा

शक्ति जिले में बड़ा हादसा- डभरा ब्लॉक के RKM पावर प्लांट में हादसे में चार मजदूरों की मौत, कलेक्टर साहब ने गठित की जांच कमेटी, प्लांट के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सहित आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज, जिले में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही से हो रही घटनाएं, हॉट बिंदुओं पर जांच करेगी कलेक्टर साहब द्वारा गठित टीम,जिले के मुखिया ने कहा- लापरवाही के आरोपी बख्से नहीं जाएंगे

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- शक्ति जिले के डभरा ब्लॉक के उच्चपिंडा में स्थापित आरकेएम पावर प्लांट में 07 अक्टूबर को बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चार मजदूरों की मौत हो गई है, तथा घटना की सूचना पाते ही जहां जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, वहीं शक्ति जिले के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने भी उपरोक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी का गठन कर दिया है, पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक सकती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में, सक्ती पुलिस की तत्परता से आर.के.एम. पावर प्लांट दुर्घटना में कड़े धराओ पर प्लांट मालिको एवं डायरेक्टर पे अपराध दर्ज किया गया है,दिनांक 07.10.2025 को आर.के.एम. पावर प्लांट, डभरा स्थित बॉयलर सेक्शन में लिफ्ट टूटकर गिर जाने से लगभग 10 श्रमिक घायल हो गए थे। सभी घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिंदल फोर्टिस अस्पताल, रायगढ़ में भर्ती कराया गया था,उपचार के दौरान चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई।घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सक्ती पुलिस द्वारा स्थल पर तत्काल पहुँचकर निरीक्षण किया गया तथा प्रारंभिक विवेचना उपरांत आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर लापरवाही एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के प्रकरण में अपराध दर्ज किया गया है।प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1), 289 एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।अभियुक्तों में—
1. कंपनी की ओनर / डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम,2. डायरेक्टर टी.एम. सिंगरवेल,3. प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर (नाम दर्ज किया जाना है),4. फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव 5. बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल,6. सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत,7. पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि,8. लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरवतथा अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं,घटना के बाद से सक्ती पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों की देखरेख, आवश्यक सहायता, एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल सुबह से ही प्लांट परिसर में तैनात रहा।पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आरकेएम पावर प्लांट मामले में कलेक्टर ने गठित की जांच कमेटी

7 अक्टूबर को हुए शक्ति जिले के डभरा ब्लॉक के RKM प्लांट के हादसे में शक्ति जिले के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है,कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सक्ती (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/4194/सांख्य लिपि०/ दण्डा० जांच / 2025 सक्ती, दिनांक 08/10/2025 के तहत सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चाम्पा (छ०ग०) के पृष्ठांकन क्रमांक / सं.सं.जां.चा./2025/780-782 जांजगीर चांपा, दिनांक 08.10.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मेसर्स आर.के.एम. पावजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट घुरकोट, तहसील डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) में दिनांक 07.10.2025 समय लगभग रात्रि 08:00 बजे घटी प्राणांतक दुर्घटना में 04 श्रमिकों की मृत्यु एवं 06 श्रमिकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई।अतएव उक्त दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु एवं घायल होने की घटना की जांच हेतु मैं अमृत विकास तोपनो जिला दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दण्डाधिकारी जांच करने का आदेश देता हूँ तथा अधोलिखित बिन्दुओं पर जांच के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डभरा जिला सक्ती को जांच अधिकारी नियुक्त करता हूँ

हादसे मामले में इन बिंदुओं पर होगी कलेक्टर द्वारा गठित की गई टीम की जांच

01- घटना कब और कैसे घटित हुई?
02- घटना दिनांक को घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन-किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन-कौन मजदूर घायल हुये?
03- उन परिस्थितियों के कारण जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई थी?
04- सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चांपा / सक्ती द्वारा मेसर्स आर.के.एम. पावजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट घुरकोट, तहसील डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया है? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?
05- उक्त घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय क्या कारण है?
06- उक्त घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
07- भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव।
08- अन्य कोई बिन्दु जिन पर जांच अधिकारी अभिमत देना उचित समझें।

जांचकर्ता अधिकारी को यह आदेशित किया जाता है कि वे 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें

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