शक्ति थाना क्षेत्र में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हुआ प्रतिबंधित,रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे सभी ध्वनि विस्तारक, साउंड सिस्टम, पुलिस टीआई विवेक शर्मा ने दी जानकारी, उपयोग करते पाए जाने पर होगी राजसात की कार्यवाही

<em>शक्ति थाना क्षेत्र में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हुआ प्रतिबंधित,रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे सभी ध्वनि विस्तारक, साउंड सिस्टम, पुलिस टीआई विवेक शर्मा ने दी जानकारी</em>, उपयोग करते पाए जाने पर होगी राजसात की कार्यवाही kshititech
डीजे पर रात्रि समय उपयोग पर लगा प्रतिबंध

शक्ति थाना क्षेत्र में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हुआ प्रतिबंधित,रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे सभी ध्वनि विस्तारक, साउंड सिस्टम, पुलिस टीआई विवेक शर्मा ने दी जानकारी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- शक्ति थाना क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्णत वर्जित होगा, तथा डीजे या उच्च ध्वनि वाले सिस्टम का उपयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उपरोक्त जानकारी देते हुए पुलिस थाना शक्ति के नगर निरीक्षक विवेक शर्मा ने बताया कि सामान्य एवं निर्धारित क्षमता के अंदर की सीमा वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति से अनुमति प्राप्त की जा सकती है, एवं रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यत्रो,एवम साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्णत वर्जित होगा तथा उपयोग करते पाए जाने पर डीजे एवं साउंड सिस्टम को पुलिस द्वारा जप्त कर राजसात करने की भी कार्रवाई की जाएगी,अतःसभी नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि डीजे एवं उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें तथा शक्ति पुलिस द्वारा यह सूचना जनहित में जारी की गई है

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