पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता कटारे के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर अब अनुसूचित जाति विकास मंत्री से हुई शिकायत. शिकायतकर्ता ने कहा- कटारे द्वारा सेवा काल में अर्जित संपत्ति को भी किया जाए राजसात. 21 सितंबर को लिखा गया पत्र. वर्तमान में प्रमुख अभियंता के प्रभार में है कटारे. सत्यापन जांच समिति ने विगत महीनो गलत ठहराया था कटारे के जाति प्रमाण पत्र को

पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता कटारे के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर अब अनुसूचित जाति विकास मंत्री से हुई शिकायत. शिकायतकर्ता ने कहा- कटारे द्वारा सेवा काल में अर्जित संपत्ति को भी किया जाए राजसात. 21 सितंबर को लिखा गया पत्र. वर्तमान में प्रमुख अभियंता के प्रभार में है कटारे. सत्यापन जांच समिति ने विगत महीनो गलत ठहराया था कटारे के जाति प्रमाण पत्र को kshititech
श्री के के कटारे प्रमुख अभियंता पीएमजीएसवाई छत्तीसगढ़ रायपुर

पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता कटारे के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर अब अनुसूचित जाति विकास मंत्री से हुई शिकायत. शिकायतकर्ता ने कहा- कटारे द्वारा सेवा काल में अर्जित संपत्ति को भी किया जाए राजसात. 21 सितंबर को लिखा गया पत्र

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति – फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में जांच के दायरे में आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियंता बने के. के. कटारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी संजीत बर्मन द्वारा पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। 21 सितंबर 2026 को शिकायतकर्ता ने गुरू खुशवंत साहेब कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं कौशल विकास एवं तकनीक शिक्षा एवं रोजगार छत्तीसगढ़ शासन रायपुर छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक के. के. कटारे मुख्य अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ एवं ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण विकास भवन सिविल लाइन रायपुर के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाने हेतु पहल करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बताया है की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के आदेश क्रमांक प्रकरण क्र./छास/अजा/234/2025-26/6186 दिनांक 26/08/2026 के आदेश में के के कटारे के अनुसूचित जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने योग्य माना है।अतः अविलंब के के कटारे के नाम पर एट्रोसिटी एक्ट और बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3) और एट्रोसिटी एक्ट की 3(za)(E), 3(2)(V) के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाए।एवं के. के. कटारे के सेवाकाल में अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को राजसात किया जाए। शिकायतकर्ता ने कहा है की फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक के. के. कटारे पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए

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