महंगी मोटरसाइकिल में कर रहे थे 30 लीटर कच्ची शराब का परिवहन. पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार. आबकारी का मामला दर्ज

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महंगी मोटरसाइकिल में कर रहे थे शराब का परिवहन. पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार. आबकारी का मामला दर्ज

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -थाना चन्द्रपुर जिला सक्ती के अपराध क्रमांक 99/2026 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एवं मोटर सायकल सहित आरोपी गिरफ्तार चन्द्रपुर पुलिस की लगातार कार्यवाही हुई है।श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (मा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर-डभरा श्रीमान सुमित गुप्ता (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे, अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी चन्द्रपुर के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति ईश्वर हिमधर पिता भूपदेव हिमधर उम्र 20 साल निवासी मेढ़ापाली थाना डभरा के द्वारा अवैध कच्ची महुआ अपने मोटर सायकल CG13BH5468 के सामने रखकर बिक्री करने हेतु चंद्रपुर मंडी के पास ग्राहक का इंतजार कर रहा है की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने जाने पर उक्त आरोपी पुलिस को दूर से ही देखकर अपने मोटर सायकल CG13BH5468 एवं एक सफेद रंग के बोरी के अंदर रखे करीबन 30 लीटर कच्ची महुआ शराब को छोड़कर भाग गया जिसका फरारी पंचनामा तैयार कर उक्त 30 लीटर महुआ शराब तथा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल CG13BH5468 को जप्त कर फरार आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया फरार आरोपी का दिनांक 04.09.2026 को मेमोरंडम कथन में लिया गया आरोपी का उक्त अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से आरोपी को दिनांक 04.09.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक रामकुमार रात्रे, आर खिलेस्वर साहू, खगेस्श्वर साहू, महेंद्र राठौर, राधेश्याम बरेठ एवं म आर सीमा सिदार का विशेष योगदान रहा।

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