बड़ी खबर-21 अगस्त को छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की नई भर्तियों के लिए सूचना- छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी नई नियुक्तियां. हजारों पदों पर होगी नई भर्ती छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगा अवसर






21 अगस्त को छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की नई भर्तियों के लिए सूचना- छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी नई नियुक्तियां. हजारों पदों पर होगी नई भर्ती छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगा अवसर
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 21 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से होने वाली भर्तियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों के पदों को समूहों में शामिल कर उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा प्रारूप तय किया गया है।
प्रमुख पद एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
राजस्व निरीक्षक (RI): स्नातक उत्तीर्ण अथवा 12वीं उत्तीर्ण + सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।
कनिष्ठ रोजगार अधिकारी / निरीक्षक (खादी बोर्ड): किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
क्षेत्ररक्षक (वन विभाग) / सिपाही (खनिज साधन विभाग): 10+2 (हायर सेकेण्डरी) उत्तीर्ण एवं निर्धारित शारीरिक अर्हताएं।
छात्रावास अधीक्षक (ITI हेतु): 10+2 (हायर सेकेण्डरी) + शारीरिक शिक्षा (Physical Education) में डिप्लोमा या स्नातक डिग्री।
पर्यवेक्षक (महिला एवं बाल विकास – परिसीमित भर्ती): 10+2 उत्तीर्ण + 5 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य अनुभव।
सांख्यिकी लिपिक / संगणक / अन्वेषक: गणित/सांख्यिकी/वाणिज्य/अर्थशास्त्र में स्नातक + आवश्यक कंप्यूटर डिप्लोमा।
विशेष शिक्षक एवं विभिन्न शैक्षिक पद: संबंधित विषय में स्नातक + B.Ed./D.Ed. (Special Education) तथा RCI जीवित पंजीयन।
चतुर्थ श्रेणी पद (जांच अनुचर, ग्राउण्डमेन, मत्स्य जमादार आदि): 5वीं से 10वीं उत्तीर्ण।
परीक्षा एवं पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
कॉमन परीक्षा: पदों के लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा (भाग-अ) आयोजित होगी, जबकि तकनीकी/विशिष्ट संकाय पदों के लिए अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) आयोजित की जा सकेगी।
स्थानीय निवास: इन पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
विस्तृत नियम, विभागवार पद एवं पूर्ण योग्यता सूची के लिए आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें।


















