नगर पंचायत सीएमओ को किया गया सस्पेंड. अपने कार्यालय में शराब की बोतल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए साहब जी। 4 जून को नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव भागवत जायसवाल ने जारी किया आदेश



नगर पंचायत सीएमओ को किया गया सस्पेंड. अपने कार्यालय में शराब की बोतल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए साहब जी। 4 जून को नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव भागवत जायसवाल ने जारी किया आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक, 04-06-2026 क्रमांक: ESTB-1024/797/2026-UAD के अनुसार श्री रमेश कुमार ध्रुव, मूलपद राजस्व उप निरीक्षक को नगर पंचायत, दाढ़ी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थापना के दौरान वार्ड क्रमांक 11, बजरंग बली मंदिर से लगनी बाई घर तक निर्मित सी.सी. रोड के कोर कटिंग का स्ट्रेंथ एम-30 के निर्धारित मापदंड से काफी कम पाये जाने, कार्यालयीन कक्ष में अपने पास शराब की बोतल रखकर आपत्तिजनक स्थिति में बैठे पाये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चेतावनी दिये जाने के बाद भी समय-सीमा की बैठक में बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाया गया है।श्री ध्रुव का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3vके विपरीत गंभीर कदाचार है।अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री रमेश कुमार ध्रुव (मूलपद राजस्व उप निरीक्षक) प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी. नगर पंचायत. दाढ़ी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 एवं छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।निलंबन अवधि में श्री ध्रुव, का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग रहेगा, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उपरोक्त आदेश भागवत जायसवाल उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है






