8 सितंबर को शक्ति कलेक्टर साहब के निर्देशन में उप संचालक कृषि द्वारा अनेकों स्थानों पर निजी उर्वरक व्यापारियों पर की गई कार्रवाई, औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा- खाद की कालाबाजारी व अधिक कीमत पर बेचने वालों पर जारी रहेगी कार्यवाही,किसानों को उच्च गुणवत्ता खाद तथा कीटनाशक पहली प्राथमिकता

सक्ति जिले में कलेक्टर साहब के निर्देश पर उपसंचालक कृषि द्वारा निजी उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई
सक्ति जिले में कलेक्टर साहब के निर्देश पर उपसंचालक कृषि द्वारा निजी उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई
सक्ति जिले में कलेक्टर साहब के निर्देश पर उपसंचालक कृषि द्वारा निजी उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई

8 सितंबर को शक्ति कलेक्टर साहब के निर्देशन में उप संचालक कृषि द्वारा अनेकों स्थानों पर निजी उर्वरक व्यापारियों पर की गई कार्रवाई, औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा- खाद की कालाबाजारी व अधिक कीमत पर बेचने वालों पर जारी रहेगी कार्यवाही,किसानों को उच्च गुणवत्ता खाद तथा कीटनाशक पहली प्राथमिकता

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन पर दिनांक 08.09.2025 को किसानो को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद व कीटनाशक उपलब्ध हो सके तथा जिले में नकली खाद निर्माण, खाद की कालाबाजारी व अधिक कीमत पर बेचने वाले व्यापारियों को रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टीम व विकासखण्ड स्तरीय टीम द्वारा सतत निगरानी किया जा रहा है। मेसर्स नारायणी ट्रेडर्स (खुदरा एवं थोक) एवं सुनील कुमार अग्रवाल, फगुरम वि.ख. – मालखरौदा का विकय स्थल एवं गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। अवैध रूप से भण्डारण पाये जाने पर तत्काल सीलबंद की कार्यवाही कर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।कृषि विभाग के तरूण कुमार प्रधान, उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन पर प्रवीण कुमार यादव उर्वरक निरीक्षक, वतन जाधव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड सक्ती, द्वारा फगुस्म वि.ख. मालखरौदा में संचालित मेसर्स नारायणी ट्रेडर्स, का विक्रय स्थल एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से मात्रा 90.2 में टन उर्वरक इसी अनुक्रम में मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल फगुरम का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से 51.85 में टन खाद भण्डारण करना पाया गया साथ ही स्कंध पंजी संधारित नही किया जाना एवं प्रदर्शन बोर्ड का चस्पा नही करने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 02 फर्म संचालको को सीलबंद की कार्यवाही कर विक्रय पर तत्काल विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 07 दिवस के भीतर वैध दस्तावेज के साथ जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया है। 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। वैध दस्तावेज उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निलंबन की कार्यवाही की जावेगी,कृषि विभाग के तरूण कुमार प्रधान उप संचालक कृषि द्वारा किसानों को खरीफ हेतु उचित मूल्य पर खाद तथा उच्च गुणवत्तायुक्त खाद व कीटनाशक मिल सके इस हेतु विकासखण्डों में कार्यरत उर्वरक निरीक्षक/कीटनाशी निरीक्षक को सतत् निजी व्यापारियों का निरीक्षण करने हेतु निदेर्शित किया गया है

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