THANKS O.P-रंग लाई वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पहल- अनेकों सामानों में शून्य प्रतिशत हो गया जीएसटी,ग्यारह घंटे की चली मैराथन बैठक में भारत सरकार ने दी नई GST दरों को स्वीकृति, 22 सितंबर से पूरे देश में होगा लागू, व्यापारियों में हर्ष की लहर, लग्जरी आइटम पर होगा 40% जीएसटी का स्लैब, कैंसर मरीजों को दी बड़ी राहत, 48000 करोड रुपए का नुकसान होगा मोदी सरकार को




THANKS O.P-रंग लाई वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पहल- अनेकों सामानों में शून्य प्रतिशत हो गया जीएसटी,ग्यारह घंटे की चली मैराथन बैठक में भारत सरकार ने दी नई GST दरों को स्वीकृति, 22 सितंबर से पूरे देश में होगा लागू, व्यापारियों में हर्ष की लहर, लग्जरी आइटम पर होगा 40% जीएसटी का स्लैब, कैंसर मरीजों को दी बड़ी राहत, 48000 करोड रुपए का नुकसान होगा मोदी सरकार को
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-छत्तीसगढ़ के कुशल वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयास आखिर में रंग लाये हैं, पूरे देश भर में जीएसटी की दरों को लेकर जहां व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही थी, तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात को लेकर कहा था कि पूरे देश में जीएसटी की दरों को लेकर फिर से गणना की जाएगी तो वहीं 3 सितंबर 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की चली ग्यारह घंटे की अहम बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे, तथा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने वित्त मंत्री चौधरी जी से जीएसटी की दरों में संशोधन करने आग्रह किया था,जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी वर्गों से बहुमूल्य सुझाव लेकर भारत सरकार को प्रेषित किए थे,केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जीएसटी की मौजूदा चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, और 28%) को समाप्त कर अब केवल दो स्लैब -5% और 18% – लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सिन गुड्स और लग्जरी वस्तुओं के लिए एक विशेष 40% स्लैब होगा। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगी।
आम आदमी को राहत, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की गहन समीक्षा की गई है, और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी की गई है। यह फैसला किसानों, कृषि क्षेत्र, और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभपहुंचाएगा।” उन्होंने बताया कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, और किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया।
किन वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी ?
कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं-
01- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट
02- साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर
03- नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, बटर, घी
04- बायो-पेस्टिसाइड्स, हस्तशिल्प, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, डायग्नोस्टिक किट्स, चश्मे, और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (जैसे विंडमिल्स, सोलर हीटर्स)।
किन वस्तुओं पर जीएसटी शून्य?
कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
01- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, छेना, पनीर
02- सभी प्रकार की भारतीय रोटियां, जैसे रोटी, पराठा आदि।
03- इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गगा है।
28% स्लैब हटाया गया, इन वस्तुओं पर अब 18% जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने 28% स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब निम्नलिखित वस्तुओं पर 28% के बजाय 18% जीएसटी लागू होगाः
01- 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी
02- एयर कंडीशनिंग मशीनें, डिशवॉशिंग मशीनें, वॉशिंग मशीनें
03- 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल छोटी कारें
04- 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें।
05- सिन और लग्जरी गुड्स पर 40% स्लैब
06- पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, और लग्जरी वस्तुओं जैसे 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, याट, हेलीकॉप्टर, और 1200 सीसी से अधिक की कारों पर 40% का विशेष जीएसटी स्लैब लागू होगा। हालांकि, तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर मौजूदा 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर तब तक लागू रहेगा, जब तक केंद्र सरकार के क्षतिपूर्ति उपकर के तहत लिए गए ऋण का भगतान परा नहीं हो जाता है
आर्थिक प्रभाव और उद्देश्य
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस दर राशनलाइजेशन से केंद्र और राज्यों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन यह उपभोग को बढ़ावा देगा और कर अनुपालन में सुधार लाएगा। यह सुधार न केवल कर ढांचे को सरल बनाएंगे, बल्कि आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसानों, और एमएसएमई को राहत प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीएसटी 2.0 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कारोबार को आसान बनाएगा।
कब से लागू होंगी नई दरें?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होंगी। तंबाकू और संबंधित उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर यह नई दरें प्रभावी होंगी। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक, जो 3 सितंबर को शुरू हुई और 10.5 घंटे तक चली, को जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है
जीएसटी में हुए बड़े सुधारो के बाद क्या कहा वित्त मंत्री चौधरी ने
3 सितंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संपन्न जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ शासन के कुशल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक भेंट वार्ता में बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से जीएसटी 2.0 के अंतर्गत व्यापक सुधारों और रेट में संशोधन की दिशा में घोषणा की थी। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है।यह पहल एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स साबित होगा। इसके लागू होने से वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होगा, कीमतें घटेंगी और उपभोग में वृद्धि होगी,परिणामस्वरूप तीव्र आर्थिक विकास संभव होगा।



