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सरपंच पति को 30 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार,मामला थाना मालखरौदा का,बाराद्वार पुलिस ने भी आबकारी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज,शक्ति जिले में आबकारी एक्ट के मामलों पर हो रही त्वरित कार्रवाई

सरपंच पति को 30 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार,मामला थाना मालखरौदा का,बाराद्वार पुलिस ने भी आबकारी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज,शक्ति जिले में आबकारी एक्ट के मामलों पर हो रही त्वरित कार्रवाई kshititech
मालखरौदा पुलिस ने सरपंच पति को किया 30 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार
सरपंच पति को 30 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार,मामला थाना मालखरौदा का,बाराद्वार पुलिस ने भी आबकारी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज,शक्ति जिले में आबकारी एक्ट के मामलों पर हो रही त्वरित कार्रवाई kshititech
बाराद्वार पुलिस ने किया अवैध शराब रखने वाले को गिरफ्तार

सरपंच पति को 30 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार,मामला थाना मालखरौदा का,बाराद्वार पुलिस ने भी आबकारी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज,शक्ति जिले में आबकारी एक्ट के मामलों पर हो रही त्वरित कार्रवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-सरपंच पति को 30 लीटर महुआ शराब के साथ थाना मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है,धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल,नाम पता आरोपी – मोहन लहरे पिता चंदन लहरे उम्र – 34, थाना मालखरौदा जिला सक्ती (सरपंच पति ग्राम परसा) है,आज दिनांक 29.04.24 को थाने मे मुखबीर से सूचना मिला कि , ग्राम परसा में सरपंच पति मोहन लहरे भारी मात्रा में अवध रूप से महुआ शराब रखा हुआ है, मूखबीर सूचना पर तत्काल सहा.उप. निरीक्षक राधे राठौर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी रेड किए, जो आरोपी के द्वारा अपने घर के आंगन में रखे पैरा के खरही के पास एक जुट के बोरी के भीतर प्लास्टिक के पन्नी में 30 लीटर कच्ची महुआ शराब मिले, कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष जप्त किए । आरोपी के खिलाफ थाना मालखरौदा में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सक्ती जेल दाखिल किया गया है

10 लीटर अवैध महुवा शराब रखने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

सक्ति-अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले एक आरोपी को 10 लीटर कच्ची महुआ के साथ थाना बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार किया है,नाम पता आरोपी – बेदराम खैरवार पिता धना राम खैरवार उम्र 30 साल निवासी बिजराभांठा डुमरपारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. है,आज दिनांक 29.04.24 को थाने मे मुखबीर से सूचना मिला कि , बिजराभांठा डुमरपारा निवासी बेद राम खैरवार भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है, मूखबीर सूचना पर प्रआर.देवनारायण चंद्रा ,पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर बेदराम खैरवार से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की दो प्लास्टिक जरिकेन में 5-5 लीटर हांथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब कुल 10 लीटर किमती 1000/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किए । आरोपी के खिलाफ थाना बाराद्वार में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सक्ती जेल दाखिल किया गया है

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