सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री से पहले अनुमति की याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूल ठीक करो




सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री से पहले अनुमति की याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूल ठीक करो
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स और समाज के प्रतिनिधियों के प्रवेश तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइवस्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।याचिका में तर्क दिया गया था कि ऐसे प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21-A के तहत मिले अधिकारों को प्रभावित करते हैं और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को सामने लाने में बाधा बन सकते हैं।यह मामला ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के दौरान स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश और शिक्षकों पर दबाव बनाने जैसी घटनाओं के बाद चर्चा में आया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है, जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।







