छत्तीसगढ़ में आज कहीं भी नहीं बिकेगी शराब- शराब से संबंधित होटल. रेस्टोरेंट बार भी रहेंगे बंद. सरकार ने सख्ती से पालन के लिए निर्देश. जन्माष्टमी के पर्व को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला



छत्तीसगढ़ में आज कहीं भी नहीं बिकेगी शराब- शराब से संबंधित होटल. रेस्टोरेंट बार भी रहेंगे बंद. सरकार ने सख्ती से पालन के लिए निर्देश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4सितंबर को छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, बार एवं मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।शुष्क दिवस के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं
सरकार ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ शासनवाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002 के आदेश//
नवा रायपुर, दिनांक 02.09.2026 के अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा, “श्रीकृष्णजन्माष्टमी” दिनांक 04.09.2026 (शुक्रवार) के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित करता है। “शुष्क दिवस” के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), एफ.एल. 1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल. 2क, एफ.एल. 3, 3क, उख, उग, उघ, 3ड., एफ.एल. 4, 4क, एफ.एल. 5, 5 (क), एफ.एल. 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस1-ख, सी.एस1-खख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जावे। उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे।समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जावे, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जावे।उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार के० एल० कश्यप अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी किए हैं







