पति से ज्यादा कमाती थी महिला- तलाक के बाद मांग रही थी गुजारा भत्ता. हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका.08 लाख रुपए महीने कमाने वाली महिला मांग रही थी गुजारा भत्ता

पति से ज्यादा कमाती थी महिला- तलाक के बाद मांग रही थी गुजारा भत्ता. हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका.08 लाख रुपए महीने कमाने वाली महिला मांग रही थी गुजारा भत्ता kshititech

पति से ज्यादा कमाती थी महिला- तलाक के बाद मांग रही थी गुजारा भत्ता. हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को अंतरिम गुजारा-भत्ता देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसकी आय अपने पति से ज्यादा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पति की आईटी नौकरी पर खतरा हो सकता है।अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली यह महिला हर महीने 8 लाख रुपये ($8,700) कमाती है। उसकी इनकम उसके पति से ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि विदेश में रहने का ज्यादा खर्च, अपने आप में अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपये की मांग की थी। याचिकाकर्ता 2011 से अमेरिका में रह रही है और नई दिल्ली की आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी ‘मार्क इन्फोटेक’ में काम करती है।महिला का पति भी आईटी सेक्टर में ही काम करता है। कोर्ट ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री में बढ़ते कॉम्पिटिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है।इससे पहले एक फैमिली कोर्ट ने भी अंतरिम मेंटेनेंस के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। हालांकि, उसने पति को लिटिगेशन खर्च के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया था। बड़ा बच्चा पिता की कस्टडी में है, जबकि छोटा बच्चा मां की कस्टडी में है। महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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