शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ ने 22 अक्टूबर को जारी किया महत्वपूर्ण आदेश

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ ने 22 अक्टूबर को जारी किया महत्वपूर्ण आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर 22 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के3 पत्र क्र./ टीईटी/2026-27/110नवा रायपुर, दिनांक 22/10/2026 में बताया गया है कि छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि गैर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिये वर्ष में न्यूनतम दो बार निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) से टीईटी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा से सेवारत शासकीय शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या अधिक शेष है, उन्हे सेवा में बने रहने या पदोन्नति हेतु समुचित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का विशेष आयोजन किया जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है।सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिये आयोजित टीईटी परीक्षा से छत्तीसगढ़ में लगभग 60 हजार से अधिक सेवारत शासकीय शिक्षकों जिनका टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने से सेवा निरंतरता में व्यवधान आ रहा था, उन्हे लाभ मिलेगा। इसमें उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।इसके अतिरिक्त सेवारत शासकीय शिक्षकों एवं अन्य गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये सामान्य टीईटी परीक्षा का भी आयोजन छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल से कराये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है, जिसके आयोजन किये जाने हेतु छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल को अधिकृत किया गया है। जो कि वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य टीईटी परीक्षा का आयोजन करेगी।

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