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शक्ति कलेक्टर ने कहा- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करें मतदान, जिले के जनप्रतिनिधियों से वापस ली गई सरकारी गाड़ियां, शक्ति जिले में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अलर्ट, आचार संहिता का होगा सख्ती से पालन, कलेक्टर अमृत विकास टोपनो निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों की ले रहे मीटिंग, कलेक्टर का जन्म दर्शन कार्यक्रम स्थगित, भवनों को मतदान केंद्र के लिए किया गया अधिगृहित

शक्ति कलेक्टर ने कहा- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करें मतदान, जिले के जनप्रतिनिधियों से वापस ली गई सरकारी गाड़ियां, शक्ति जिले में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अलर्ट, आचार संहिता का होगा सख्ती से पालन, कलेक्टर अमृत विकास टोपनो निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों की ले रहे मीटिंग, कलेक्टर का जन्म दर्शन कार्यक्रम स्थगित, भवनों को मतदान केंद्र के लिए किया गया अधिगृहित kshititech
जिले में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर अमृत विकास निरंतर कर रहे मॉनिटरिंग

शक्ति कलेक्टर ने कहा- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करें मतदान, जिले के जनप्रतिनिधियों से वापस ली गई सरकारी गाड़ियां, शक्ति जिले में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अलर्ट, आचार संहिता का होगा सख्ती से पालन, कलेक्टर अमृत विकास टोपनो निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों की ले रहे मीटिंग, कलेक्टर का जन्म दर्शन कार्यक्रम स्थगित, भवनों को मतदान केंद्र के लिए किया गया अधिगृहित

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन की घोषणा एवं कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 03 – जांजगीर के अंतर्गत आने वाले जिला सक्ती के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35-सक्ती, 36-चन्द्रपुर एवं 37-जैजैपुर में मतदान होना है,लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर के अंतर्गत आने वाले जिला सक्ती के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35 सक्ती, 36-चन्द्रपुर एवं 37-जैजैपुर के मतदाताओं से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने अपील की हैं कि भारत देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर अंतर्गत आम निर्वाचन 2024 में निर्वाचन की गरिमा को बनाये रखते हुए निर्भिक होकर किसी भी प्रलोभन (रिश्वत) से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें

मतदान केन्द्र भवनो को निर्वाचन संबंधी कार्यों के सम्पादन के लिए किया गया अधिग्रहित

सक्ति-भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को किये जाने के उपरान्त निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत 07 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 उपधारा-10 (क) के तहत् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा जिला सक्ती अंतर्गत अधिसूचित किए गए मतदान केन्द्र भवनो को निर्वाचन संबंधी कार्यों के सम्पादन के लिए तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया गया है

अप्रारंभ निर्माण कार्यों को आदर्श आचरण सहिंता पूर्ण होने तक निर्माण कार्य किया जाना स्थगित

सक्ति-लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिला सक्ती में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो 4 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने सर्व विभाग प्रमुख को निर्देश दिये है कि निर्वाचन की घोषणा दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नही होगा जिसके संबंध में निविदा पूर्ण कर ली गई हो एवं कार्यादेश जारी कर दिया गया है परंतु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्वीकृत किये गये, निविदा पूर्ण किये गये अथवा कार्यादेश जारी किये गये ऐसे समस्त कार्य जो धरातल पर प्रारंभ नही हुए है वे निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही नियमानुसार प्रारंभ किये जा सकते है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक सम्पूर्ण सक्ती जिले में प्रभावशील रहेगा

विभिन्न निकायों के शासकीय वाहनों को लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक वापस लिए जाने का आदेश जारी

सक्ति-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को किये जाने के उपरान्त निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत सक्ती जिले में 07 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है,निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों का उपयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, तो उक्त वाहनों को लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक वापस लिए जाने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया है। संबंधित अधिकारी, उपरोक्त विभागीय वाहन जिला कार्यालय के प्रोटोकाल शाखा को वापस करना सुनिश्चित करायें तथा पालन प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला सक्ती को प्रस्तुत करें

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का करे पालन

सक्ति-लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिला सक्ती में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की संपूर्ण अवधि में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने जिला अंतर्गत केन्द्रीय शासन एवं उपक्रम, राज्य शासन एवं उपक्रम तथा निगम, आयोग, मंडल, समस्त अर्धशासकीय संस्थाए और सर्व विभाग प्रमुख को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

कलेक्टर जनदर्शन आगामी आदेश तक स्थगित

सक्ति-लोकसभा निर्वाचन-2024 के तारतम्य में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो के द्वारा प्रत्येक सप्ताह कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित होने वाले जनदर्शन को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है।

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