आईटी सेक्टर के लिए भारी राहत-भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए नहीं देनी होगी अब पचासी लाख रुपए की अतिरिक्त h प्लस 1b फीस.ट्रंप के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द

आईटी सेक्टर के लिए भारी राहत-भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए नहीं देनी होगी अब पचासी लाख रुपए की अतिरिक्त h प्लस 1b फीस.ट्रंप के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द kshititech
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए नहीं देनी होगी अब पचासी लाख रुपए की अतिरिक्त h प्लस 1b फीस.ट्रंप के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 85 लाख रुपये) की अतिरिक्त फीस लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी फीस लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है.ये फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में रोजगार आधारित इमिग्रेशन को लेकर लगातार बहस चल रही है. ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि भारी शुल्क लगाने से अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करेंगी और स्थानीय लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी. हालांकि, उद्योग जगत और कई राज्यों ने इस फैसले का विरोध किया था.

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