₹100 की शराब पीकर 100 गुना भरना पड़ा जुर्माना-शराब पीने पर ₹10000 का जुर्माना लगाते ही नशा ढीला हो गया ट्रक ड्राइवर का. कहां कभी नहीं पियूंगा शराब. शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस की पहल ला रही रंग.शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरो की संख्या में हुई भारी कमी. यातायात प्रभारी शर्मा के नेतृत्व में सजग है ट्रैफिक पुलिस




शराब पीने पर ₹10000 का जुर्माना लगाते ही नशा ढीला हो गया ट्रक ड्राइवर का. कहां कभी नहीं पियूंगा शराब. शक्ति जिला ट्रैफिक पुलिस की पहल ला रही रंग.शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरो की संख्या में हुई भारी कमी. यातायात प्रभारी शर्मा के नेतृत्व में सजग है ट्रैफिक पुलिस
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।दिनांक 29/09/2026 को यातायात प्रभारी वाय. एन. शर्मा के मार्गदर्शन में सउनि. सुरेंद्र सिंह , संदीप, दिलेश्वर द्वारा कंचनपुर मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक CG 22 X 6898 को रोककर चालक खिरोलाल जांगड़े पिता महेत्तर राम उम्र 42 साल साकिन बैजनाथ थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार (छ.ग.) की जांच की गई। जांच के दौरान चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये ) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।






