बड़ी खबर-शक्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी को किया सस्पेंड- मामला थाने में सहायक शिक्षक के खिलाफ के पाक्सो एक्ट के तहत मामले का. आठवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है शिक्षक पर

बड़ी खबर-शक्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी को किया सस्पेंड- मामला थाने में सहायक शिक्षक के खिलाफ के पाक्सो तहत मामला का

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

: शक्ति -शक्ति जिले के जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने 29 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी कर जिले के सहायक शिक्षक एलबी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारीकार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना चन्द्रपुर, जिला सक्ती का पत्र कमांक / था.प्र./ चन्द्रपुर/113 / 2026 दिनांक 29.10.2026 के संदर्भ में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा का पत्र क्रमांक/1180/स्था./डभरा दिनांक 29.10.2026 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी रमेश लाल साहू पिता स्व. श्री सम्पत लाल साहू उम्र 45 वर्ष, ग्राम मिरौनी, थाना चन्द्रपुर, जिला-सक्ती द्वारा दिनांक 17.10.2026 को थाना चन्द्रपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश कर शिकायत किया गया कि उनकी नाबालिक पुत्री कोड (ए) शास.पू.मा.शा. मिरौनी में कक्षा 8वीं में पढ़ती है कि आरोपी शिक्षक कैलास कुमार पटेल उक्त पिडिता कोड (ए) को कक्षा 03री से परेशान करते आना तथा दिनांक 16.09.2026 को पिडिता कोड (ए) स्कूल में खाना खाने के बाद दोपहर करीबन 01.00 बजे थाली को धोने ग्राउड गई थी उसी समय शिक्षक कैलास कुमार पटेल कोड (ए) को गलत तरीके से कमर के नीचे आगे पीछे को छू रहा था, शाम करीबन 04.00 बजे उक्त पिडिता घर जाकर अपने पिता को घटना की बात बताने की रिर्पोट पर उक्त आरोपी के विरूद्ध धारा 75 बी.एन.एस. 08,12 पॉक्सो एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रार्थी व पिडिता का कथन लेखबद्ध कर आरोपी को तलब कर थाना लाकर पूछ-ताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करने पर आरोपी कैलास कुमार पटेल पिता परमात्मा पटेल उम्र 46 वर्ष साकिन विधौना, थाना-डभरा, हाल मुकाम ग्राम लटेसरा थाना – चन्द्रपुर, जिला सक्ती के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध घटीत होना पाये जाने पर दिनांक 17.10.2026 को 20.15 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, वर्तमान में आरोपी शिक्षक कैलास कुमार पटेल, सहा.शि. (एल.बी.) शास. प्रा. शा. मिरौनीपारा, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती को उप जेल सक्ती में निरूद्ध होना पाया गया है।अतः श्री कैलास कुमार पटेल, सहा.शि. (एल.बी.) शास.प्रा. शा. मिरौनीपारा, वि.ख. डभरा, जिला सक्ती को उप जेल सक्ती में निरूद्ध के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के निहित प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पटेल का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा निर्धारित किया जाता है। श्री पटेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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