मोटरसाइकिल में लूट करने वाले 2 लुटेरों को बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना के चंद घंटे में ही TI यादव की सक्रियता से लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे,हसौद पुलिस ने अवैध महुआ शराब तथा नाबालिक छात्र पर हमला करने वाला आरोपी भी हुआ गिरफ्तार, चंद्रपुर पुलिस ने भी किया आबकारी का मामला दर्ज




मोटरसाइकिल में लूट करने वाले 2 लुटेरों को बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना के चंद घंटे में ही TI यादव की सक्रियता से चढ़े पुलिस के हत्थे,हसौद पुलिस ने अवैध महुआ शराब तथा नाबालिक छात्र पर हमला करने वाला आरोपी भी हुआ गिरफ्तार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- शक्ति जिले की पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने लगातार सक्रिय है, पुलिस थाना बाराद्वार में भी टीआई नरेंद्र यादव की सक्रियता से जहां अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पुलिस की सक्रियता एवं सजगता से आम जनता के मन में भी सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत हुई है,इसी श्रृंखला में थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छ.ग.) ने अपराध क्रमांक 279/25 धारा 309(6), 143, 118(1) बीएनएसलूट करने वाले 02 लूटेरो को थाना बाराद्वार पुलिस द्वारा किया गया गिरफतार व एक आरोपी फरार है,आरोपीगण – 01.सतीश पटेल उर्फ कुदालू पिता करन पटेल उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 10 बाराद्वार,02. कुनाल बरेठ पिता दशरथ बरेठ उम्र 19 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) है,जिनसे बरामद संपत्ति – नगदी रकम 6000 रूपये, 01 नग डेल कंपनी का लेपटाॅप एवं 01 नग मोबाईल कीमती 18000 रूपये कुल जुमला 24000 रुपए है,थाना बाराद्वार- प्रार्थी अनिल कुमार नामदेव पिता गणेश राम नामदेव उम्र 34 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 बाराद्वार के द्वारा थाना बाराद्वार आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रायवेट कंपनी लांजीगढ (उडीसा) में नौंकरी करता है दिनांक 07.11.25 को करीबन 09.45 बजे रेल्वे स्टेशन बाराद्वार से अपने घर जा रहा था एन.एच. 49 नहर पुल पोखर सूर्यवंशी पान ठेला के पास एक मोटर सायकल में दो लडके मिले उन लड़को ने चलो घर छोड़ देता हूं कहकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर उसके घर न छोडकर सीधा पलाडीखुर्द ले गये एवं फोन से एक लडका बुलाकर तीनों मिलकर प्रार्थी को हांथ, मुक्का, लात एवं बेल्ट से मारपीट किये एव उसके पास रखे पर्स से 1000/- रूपये, एवं बैग में रखे डेल कंपनी का 01 नग लैपटाप एवं मोटोरोला कंपनी का मोबाईल कीमती 18000 रूप्यें एवं प्रार्थी को डरा धमका मारपीट कर उसके मोबाईल नंम्बर 6266086524 में चल रहे गूगल पे से 11700/-रूपये अपने फोन पे में डाल लिया, कुल नगदी रकम 12700/-रूपये एवं जुमला रकम 30700/- रूपये लूट लिये। प्रार्थी को एकलब्य छात्रावास पलाडीखुर्द के पास छोडकर भाग गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अप. क्र. 279/25 धारा 309(6),143, 118(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया था। घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकूर (भापुसे), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री हरीश यादव जी, से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर प्रकरण के फरार आरोपीगण की पतासाजी किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 09.11.25 को आरोपीगण 1 सतीश पटेल उर्फ कुदालू पिता करन पटेल उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 10 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) 2. कुनाल बरेठ पिता दशरथ बरेठ उम्र 19 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) को हिरासत मे लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया । आरोपियो के मेमोरण्डम कथन के आधार पर नगदी 6000 रूपये एवं 01 नग डेल कंपनी का लेपटाॅप व 01 नग मोबाईल कीमती 18000 रूपये कुल जुमला 24000 रु. को बरामद कर गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया जो अपराध स्वीकार करने उपरोक्त आरेापियों को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। एक आरोपी फरार है जिसका पता तलाश जारी है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र यादव ,सउनि एम. पी. मन्नेवार ,सउनि यशवंत राठौर,, प्रआर.मनीश राजपूत , देवनारायण चंद्रा, आर. योगेश राठौर ,टकेश्वर कटकवार का योगदान रहा
चंद्रपुर पुलिस पुलिस ने मोटरसाइकिल पर अवैध महुआ शराब का परिवहन करते आरोपी को किया गिरफ्तार
सक्ति-थाना चन्द्रपुर जिला सक्ती (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 109/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत एक मोटर सायकल सीडी डिलक्स वाहन में परिवहन करते हुए 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार चन्द्रपुर पुलिस की लगातार बड़ी कार्यवाही की है,श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर-डभरा श्री सुमित गुप्ता (रा.पु.से) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे, अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी चन्द्रपुर के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। घटना दिनांक 08.11.2025 को जरिये जरिये मुखवीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति धजाराम पिता ठुरूयम सिदार उम्र 45 वर्ष ग्राम नवापारा थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ छ.ग के कब्जे से कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 2000 रू. एव परीवहन में उपयोग लाये मोटर सायकल सीडी डिलक्स क्र सीजी 13 ए.टी. 8728 में परिवहन करते ग्राम हरदी की ओर जा रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कसकर मुखबीर के बताये स्थान ग्राम मिरौनी एवं मडवा के चीव मेन रोड आम पेड अमित पटेल के खेत पास नाकाबंदी कर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी धजाराम पिता ठुरूराम सिदार उम्र 45 वर्ष ग्राम नवापारा थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ छ.ग के कब्जे से एक नीला रंग के थैला में एक लाल रंग के प्लास्टी क जरीकेन 10 लीटर क्षमता वाली में लगभग 10 लीटर महुआ शराब और एक सफेद रंग के पालीथीन वोरीनुमा में लगभग 10 लीटर महुआ शराव भरी हुई फुल 20 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रूपये तथा परीवहन में उपयोग लाये गये मोटर सायकल नीला सफेद कलर सीडी डिलक्स वाहन क्र. सी. जी 13 ए.टी 8728 को कीमती 30000 रूपये कुल जुमला 32000 रूपये को जप्त कर मौके पर महुआ शराब को शीलबंद कर महुआ शराब एवं मोटर सायकल को कब्जे में लिये आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 08.11.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चन्द्रपुर निरीक्षक गगन बाजपेई, प्र. आर. रामगिलास लहरे, उमाशंकर सिदार, आर. मधु सिदार, एंव थाना स्टाप का विशेष योगदान रहा।
हसौद पुलिस ने भी किया आबकारी का मामला दर्ज
सक्ति-थाना हसौद, जिला सक्ती (छ.ग.) ने अवैध रूप से 70 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार किया है,हसौद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसते हुए ग्राम मल्दा के आरोपी से कुल 70 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया ,घटना का विवरण:दिनांक 09.11.2025 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम मल्दा का महेंद्र मित्तल अपने बिना नंबर प्लेट वाले पैशन प्रो मोटर सायकल मे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु अपने कब्जे में रखकर ग्राम कैथा जा रहा है कि सूचना पर ग्राम कैथा में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर
आरोपी – महेंद्र मित्तल पिता धनसाय मित्तल उम्र 40 साल साकिन मल्दा थाना हसौद जिला सक्ती के कब्जे से पारदर्शी पन्नी मे 70 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत:₹7000/- एवं घटना मे प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट वाले पैशन प्रो मोटर सायकल कीमत :₹50000/- जुमला कीमत:₹57000/- को जब्त किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आज दिनांक 09.11.2025 को माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया।उपरोक्त कार्यवाही सउनि बिसोहन चंद्रा प्रभारी हसौद के नेतृत्व में प्र.आर. अश्वनी जायसवाल, नंदूराम राम साहू, संजय शर्मा, ओमप्रकाश अजगल्ले द्वारा किया गया है।
नाबालिक छात्र को धारदार हथियार से हमला करने वाले दो आरोपियों को हसौद पुलिस ने किया गिरफ्तार
सक्ति-थाना हसौद, जिला सक्ती (छ.ग.) के अप.क. 191/2025
धारा 296,351(3), 115(2),118(1),3 (5) बीएनएस
2023, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत नाबालिक छात्र को धारदार चाकू से गला एवं हाथ में मारकर चोंट पहुंचाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार हुए है,घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद हुआ है,थाना हसौद पुलिस की त्वरित कार्यवाही के तहत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती द्रौपति साहू पति विकांता साहू उम्र 32 साल साकिन हसौद थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) दिनांक 08.11.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके नाबालिक पुत्र जो सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा 06वीं में पढ़ाई करता है जो दिनांक 08.11.2025 को पढ़ाई करने सुबह स्कूल गया था जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रहा था तभी ग्राम हसीद के नकटा पार तालाब के पास में आरोपी गोकुल साहू एवं बादल सागर दोनो निवासी ग्राम हसौद द्वारा रूकवाकर तुम्हारे लिये सरप्राईज है आंख बंद करो कहकर आहत नाबालिक बालक के द्वारा आंख बंद करने पर गोकुल साहू द्वारा अपने पास में रखे धारदार चाकू से दो, तीन बार नाबालिक बालक के गला एवं हाथ में मारा एवं बादल सागर द्वारा पीछे से नाबालिक बालक को पकडकर हाथ मुक्का से मारा मारपीट से गला हाथ में चोट लगकर खुन निकला है कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर (डमरा) श्री सुमित गुप्ता महोदय को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने कर प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी 01. गोकुल साहू पिता रमेश साहू उम्र 19 साल, 02.बादल सागर उर्फ शशी सागर पिता प्यारे लाल सागर उम्र 20 साल साकिनान हसौद थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) को हिरासत में लेकर मेमोरेण्डम कथन लेखकर घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग के प्लास्टिक की मुठ वाली धारदार चाकू को आरोपी गोकुल साहू से जप्त किया गया है। प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 09.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही निरीक्षक राजेश कुमार पटेल थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में सउनि बिसोहन चन्द्रा, प्र.आर. नन्दूराम साहू अश्वनी जायसवाल, संजय शर्मा, आर. घनश्याम पाण्डेय, कमलेश धारिया, सदीप नाग, राजेन्द्र कुर्रे, राजू खुटे, चंद्रमान चंद्रा का विशेष योगदान रहा है।


