दो अलग-अलग मोटरसाइकिलो में देसी शराब का परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- पुलिस थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ०ग०) अंतरगत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट धारा 34 (2) आबकारी एक्ट में दो अलग-अलग मोटर सायकल में देशी प्लेन शराब के साथ परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार एवं आरोपियों के खिलाफ अपक 118 / 23. 39040 119/23 लगाकर एक आरोपी से 50 पाव एवं एक आरोपी से 65 पाव कुल 115 पाव देशी प्लेन शराब बरामद की गई है,एवम परिवहन करने में प्रयुक्त मोटर सायकल बरामद एक और प्रकरण में एक आरोपी 3.5 लीटर कच्ची महुआ शराब के पकड़े जाने पर धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है,थाना जैजैपुर द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार हो रही कड़ी कार्यवाही है,मामले का विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब हुआ एवं गाजा बिक्री एवं पर अंकुश लगाने हेतु लगातार वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिस परिचालन में आज दिनांक 07.07.2023 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति मोटरसायकल में नारी मात्रा में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब बिकी करने हेतु लेकर हे सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक एम.आर आहिरे (मापसे) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह (रापसे) को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु तुषार रोड नहर पुलिया माजावर गवाहों के समक्ष मुखबीर पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ एवं गवाही के घेराबंदी किया जो दो व्यक्ति अलग-अलग मीटर सायकल में मुखबीर के बताये हुलिये का जाते दिखा जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) यशपाल चंदा पिता तिलक राम चंदा उम्र 34 साल किन माना जैजैपुर (02) प्रितम साहू पिता डकेश्वर लाल साहू उम्र 19 साल साकिन तुषार बानापुर का रहने वाला बताया। जिसमे यशपाल चंद्रा साकिन भाथिडीह के कब्जे से 50 देशी प्लेन मंदिरा शराब कुल 09 लीटर कीमती 4000 रू एवं एक मोटर सायकल तथा प्रितम राहु याकिन तुषार के कब्जे से 65 पाव देशी प्लेन मंदिरा शराब कुल 11.700 लीटर कीमती 20 एवं एक मोटर सायकल को जन्ती किया गया है। दोनो आरोपियों को अपराध धारा 34 (2 आबकारी एक्ट के तहत विधिवत दिनांक 07.07.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाह पर भेजा गया है। एक अन्य प्रकरण में आरोपी उमेश कुमार जागते पिता हिरातन जागडे उम्र 24 साल साकि कुटराबी थाना जैजैपुर के कब्जे से 35 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 350 रु. की जप्त क धारा 34(1) के आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में थान पर पति का विशेष योगदान रहा।