6 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश- प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी किए दिशा निर्देश. प्रदेश के सभी कमिश्नर एवं कलेक्टरों को किया गया निर्देशित

6 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश- प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी किए दिशा निर्देश. प्रदेश के सभी कमिश्नर एवं कलेक्टरों को किया गया निर्देशित kshititech

6 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश- प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों (लिपिक एवं भृत्य) की प्रतिनियुक्ति को लेकर निर्देश जारी किए हैं।अब संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर कार्यालयों में आवश्यकता होने पर स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग के गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेज सकेंगे। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिनियुक्ति से संबंधित विद्यालय कर्मचारी विहीन न हो।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभागमंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक ESTB/26489/2026 में समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ एवं समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्राप्त पत्र के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संभागायुक्त व कई जिलों के कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के अंतर्गत शालाओं में पदस्थ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की कार्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत संलग्नीकरण किया गया था। वर्तमान में गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को मूल संस्था के लिये कार्यमुक्त किये जाने के कारण कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है।अतः आपके कार्यालयों में पूर्व में संलग्न स्कूल शिक्षा विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों (लिपिक एवं भृत्य) की आवश्यकता है तो आपके कार्यालय में स्वीकृत सेटअप के रिक्त पदों के विरूद्ध उनकी प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को विचार हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु साथ ही यह भी सुनिश्चित करें की उक्त कर्मचारी/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से मूल शैक्षणिक संस्था कर्मचारी विहीन न हो जाये।उपरोक्त आदेश डॉ० कमलप्रीत सिंह सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 अगस्त 2026 को जारी किया गया है

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