धन्यवाद बाराद्वार पुलिस-90 लाख रुपए की ठगी का मामला-बाराद्वार पुलिस की सक्रियता से धोखाधड़ी के मामले के आरोपियों की 24 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी. 6 अगस्त को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने दी जानकारी.बाराद्वार थाने के टीआई नरेंद्र यादव का भी रहा अहम योगदान




90 लख रुपए की ठगी का मामला-बाराद्वार पुलिस की सक्रियता से धोखाधड़ी के मामले के आरोपियों की 24 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी. 6 अगस्त को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने दी जानकारी.बाराद्वार थाने के टीआई नरेंद्र यादव का भी रहा अहम योगदान
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 01 महिला एवं 02 पुरुष आरोपी की 24 घण्टे के भीतर की गई गिरफ्तारी की गई है एवं आरोपियों का नाम रेखा राठौर पिता जय कुमार राठौर उम्र 37 वर्ष साकिन निमधा थाना मरवाही जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छग)।02. अफरोज खाॅं पिता गुलशेर खान उम्र 46 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 05 पुरानी बस्ती पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छग) एवं 3. सुभाष कुमार साहू पिता स्व. बुद्धुराम साहू उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 41 भरत चौक चिंगराज पारा चांटीडीह बिलासपुर जिला बिलासपुर (छग) है। 6 अगस्त को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय शक्ति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मूलचंद राठौर पिता धनीराम राठौर उम्र 48 वर्ष मूल निवासी ग्राम मल्दी थाना सक्ती हाल मु. ग्राम जेठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती द्वारा दिनांक 05.05.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पेण्ड्रा निवासी रेखा राठौर, पुष्पांजली राठौर, अफरोज खान एवं सुभाष साहू के द्वारा सोना नवनीकरण एवं ऋण अवधी को आगे बढ़ाने की लालच देकर संगठित होकर षड़यंत्र कर प्रार्थी के एवं उसके पत्नि, पुत्र के विभिन्न बैंक खातों एवं यूपीआई नेफ्ट आरटीजीएस आइएमपीएस के माध्यम से रेखा राठौर, अफरोज खान, सुभाष साहू के द्वारा अपने अकाउंट नंबरो में ट्रांसफर करा कर 90 लाख 28 हजार 5 सौ रूपये बेईमानी से उत्प्रेरित कर ठगी किया गया। उक्त गंभीर अपराध को संज्ञान में लेते हुए थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता (ठछै) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता के देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती को अगवत कराया गया। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर, प्रफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) जिला सक्ती के मार्गदर्शन तथा पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती एवं भुनेश्वरी पैंकरा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सक्ती के कड़े पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार प्रभारी नरेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तत्काल आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना किया गया। रवाना किये गये विशेष पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध घेराबंदी एवं दबिश देकर 01 महिला आरेापी एवं 02 पुरूश आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उक्त तीनों आरोपिओ द्वारा रूपये कमाने के मकसद से संगठित होकर योजना बनाकर लम्बी रकम कमाने के लिए जेठा निवासी मूलचंद राठौर को सोना नवनीकरण एवं ऋण अवधी बढ़ाने का लालच देकर दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 05.05.2026 तक ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर, मूलचंद राठौर की पत्नि फुलबाई राठौर, मूलचंद राठौर का बड़ा लड़का सुभाश सिंह राठौर, छोटा लड़का विनय सिंह राठौर के अलग-अलग सेविंग/करेंट खाता नम्बरों से, यूपीआई, एनटीएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से 90 लाख 28 हजार 5 सौ रूपये का धोखाधडी कर ठगी कराना स्वीकार किया गया।थाना बाराद्वार जिला सक्ती पुलिस यह स्पष्ट करती है कि धोखाधड़ी, लूट, डकैती एवं अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पुलिस सक्ती नागरिकों की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।उक्त कार्यवाही एवं विवेचना सहयोग में निरी. नरेन्द्र यादव, सउनि यशवंत राठौर, प्र.आर. 299 मनीष राजपूत, म.प्र.आर. 370 श्यामा जायसवाल, प्र.आर. 33 प्रेम नारायण राठौर, प्र.आर. 22 संतोश कश्यप आर. 176 योगेश राठौर, आर. 118 राकेश राठौर, म.आर. रूपा लहरे का सराहनीय योगदान रहा।







