भ्रमित नहीं होंगे उपभोक्ता-खाने खाने के तेलों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन- कंपनियों को करना होगा पालन

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भ्रमित नहीं होंगे उपभोक्ता-खाने खाने के तेलों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन- कंपनियों को करना होगा पालन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -खाद्य तेल खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के लिए फिर से स्टैंडर्ड पैक साइज लागू करने का फैसला किया है। अब 650 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम और 870 ग्राम जैसे पैकेट धीरे-धीरे बाजार से गायब हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और भ्रम खत्म होगा। आइए जानते हैं कि अब सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल समेत प्रमुख खाद्य तेल किन-किन पैक साइज में उपलब्ध होंगे।अब केवल इन पैक साइज में मिलेगा तेल। सरकार ने खाद्य तेलों के लिए निम्न मानक पैक आकार तय किए हैं।

  • 200 ग्राम/200 मिलीलीटर
  • 500 ग्राम/500 मिलीलीटर
  • 1 किलोग्राम/1 लीटर
  • 2 किलोग्राम/2 लीटर
  • 3 किलोग्राम/3 लीटर
  • 4 किलोग्राम/4 लीटर
  • 5 किलोग्राम/5 लीटर
  • 15 किलोग्राम/15 लीटर
  • 20 किलोग्राम/20 लीटर

हालांकि 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर से छोटे पैक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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