सोशल मीडिया की दोस्ती ने लूट ली नाबालिग़ की आबरू-नाबालिक लड़की से इंस्टाग्राम में युवक ने बनाई जान पहचान. फिर उसको अपने झांसे में लेकर किया दैहिक शोषण. पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

नाबालिक लड़की से इंस्टाग्राम में बनाई जान पहचान. फिर उसको अपने झांसे में लेकर किया उसका शारीरिक शोषण. पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -इंस्टाग्राम से संपर्क कर शादी का झाँसा देकर जबरन शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।दिनांक 02/06/2026।अपराध क्र. 208/2026 धारा 65(1), 351(3),331(2), Bns 4,6 pocso act।नाम आरोपी- अभिषेक केवट पिता शिव नंदन केवट उम्र 27 साल ग्राम पोता थाना मालखरौदा, जिला सक्ती (छ.ग.) है।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थिया दिनांक 01.06.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता की आरोपी अभिषेक केवट से वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुआ था, दिनांक 22.12.2024 को पीड़िता के माता पिता घर में नहीं थे तब आरोपी उसके घर जाकर पीड़िता को मैं तुमको प्यार करता हूँ तुमसे शादी करूँगा कहते नाबालिग लड़की है जानते हुए भी जबरन शारीरिक संबंध बनाया , और बीच बीच में घर जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिनांक 28.05.2026 को सुबह करीबन 11:00 बजे पीड़िता को आरोपी के द्वारा अपने मोटर साइकिल में बैठा कर पोता सरसडोल रोड गोठान के पास लेकर गया जहाँ पीड़िता आरोपी को शादी नहीं करना है तो शारीरिक संबंध क्यों बनाया बोली तो आरोपी के द्वारा शादी के लिए मजबूर कर रही है कहते जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के गाला को दबा दिया, तब पीड़िता घटना के बारे में अपने माता पिता को बताई , पीड़िता की रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण बालिका संबंधी अपराध एवं गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पंकज पटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय सक्ति, डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया,जिसके परिपालन में आरोपी की पतासाजी करते आरोपी को उसके घर से घेराबंदी कर पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उपरोक्त अपराध धारा घटित करना स्वीकार किया जिस पर आरोपी को दिनांक 02.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया lउक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत के मार्गदर्शन में प्र.आर. दामोदर जयसवाल, पुष्पेंद्र कंवर, आरक्षक शत्रुघन जांगड़े का सराहनीय योगदान रहा।

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