शक्ति जिले में कृषि विभाग ने एनपीके 82 बोरी खाद किया जप्त. बिना लाइसेंस अवैध भंडारण कर जमाखोरी एवं कालाबाजारी का मामला किया दर्ज. कलेक्टर साहब के निर्देश-अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें खाद. खाद की बेहतर आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग सक्रिय

शक्ति जिले में कृषि विभाग ने एनपीके 82 बोरी खाद किया जप्त. बिना लाइसेंस अवैध भंडारण कर जमाखोरी एवं कालाबाजारी का मामला किया दर्ज. कलेक्टर साहब के निर्देश-अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें खाद. खाद की बेहतर आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग सक्रिय kshititech
कृषि विभाग ने करी अवैध खाद भंडारण पर बड़ी कार्रवाई

शक्ति जिले में कृषि विभाग ने 82 बोरी खाद किया जप्त. बिना लाइसेंस अवैध भंडारण कर जमाखोरी एवं कालाबाजारी का मामला किया दर्ज. कलेक्टर साहब के निर्देश-अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें खाद

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति-जिला कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो एवं उप संचालक कृषि श्री तरूण कुमार प्रधान के मागदर्षन में उर्वरक की असामान्य बिक्री • कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय दल द्वारा सतत निगरानी एवं जांच अभियान संचालित किया जा रहा हैं इसी क्रम में आज दिनांक 25.05.2026 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय दल द्वारा विकास खण्ड डभरा के ग्राम-पुटीडीह में श्री दिलीप कुमार साहू पिता श्री गणेष राम साहू के घर पर मौका जांच किया गया जिसमें बिना वैध दस्तावेज के लगभग 82 बोरी (4.100 मे.टन) 20:20:0:13 उर्वरक का भण्डारण पाया गया। जिसके संबंध में उक्त कृषक को क्रय बिल व्हाउचर एवं जमीन संबधी दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नही किये जाने से प्रथम दृष्टया उर्वरक की कालाबाजारी कर किसानों को बेचने प्रतीत होने के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेष 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक विकास खण्ड डभरा द्वारा उक्त 82 बोरी (4.100 मे.टन) 20:20:0:13 उर्वरक को जप्त कर श्री दिलीप कुमार साहू को सुपुर्द किया गया एवं संबंधित को स्पष्टीकरण जारी किया गया।उक्त कार्यवाही के दौरान विकास खण्ड-डभरा के उर्वरक निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार पटेल नायब तहसीलदार डभरा श्री आशीष पटेल, हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार उपस्थित रहे ।अपीलः बिना उर्वरक लायसेंस के उर्वरक भण्डारण-विक्रय ना करेंकृषि विभाग द्वारा विकास खण्ड के समस्त उर्वरक विक्रताओं, भण्डारणकर्ताओं एवं कृषकों से अपील की गई है कि बिना वैध लायसेंस के उर्वरको का भण्डारण परिवहन अथवा विक्रय ना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से उर्वरकों का भण्डारण कर कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। किसानों से भी आग्रह किया गया है अवश्य प्राप्त क कि वे अधिकृत विक्रताओं से ही उर्वरक क्रय करें तथा पक्का बिल प्रकार की अनियमितता की सूचना विकास खण्ड कृषि कार्यालय में दें।

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