बड़ी खबर-इरीगेशन के कार्यपालन अभियंता को किया गया सस्पेंड. मामला ड्राइवर के साथ फोन पर गाली गलौज का. ड्राइवर को दंतेवाड़ा भेजने की दी थी धमकी. एसडीएम के बारे में भी कहे अपशब्द

बड़ी खबर-इरीगेशन के कार्यपालन अभियंता को किया गया सस्पेंड. मामला ड्राइवर के साथ फोन पर गाली गलौज का. ड्राइवर को दंतेवाड़ा भेजने की दी थी धमकी. एसडीएम के बारे में भी कहे अपशब्द kshititech

बड़ी खबर-इरीगेशन के कार्यपालन अभियंता को किया गया सस्पेंड. मामला ड्राइवर के साथ फोन पर गाली गलौज का. ड्राइवर को दंतेवाड़ा भेजने की दी थी। धमकी एसडीएम के बारे में भी कहे अपशब्द

सकती छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह को सस्पेंड किया गया है।इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कम्प मच गया है।जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया, ड्राइवर से गाली-गलौज, ड्राइवर को दंतेवाड़ा भेजने की धमकी का मामला, EE और ड्राइवर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था, अकलतरा एसडीएम ऑफिस में अटैच है ड्राइवर, EE ने अकलतरा SDM को लेकर भी कहा था अपशब्द,अपर कलेक्टर की जांच के बाद कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने भेजा था प्रस्ताव

विभाग में जारी किया निलंबन का आदेश

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक क्रमांक File No.: ESTB-1024(1)/410/2026-WRD :: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला- जांजगीर चाम्पा (छ०ग०) से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 5838/एडीएम-स्टेना/2026, जांजगीर, दिनांक 13.05.2026 अनुसार जिले में पदस्थ श्री शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) एवं उनके कार्यालय के वाहन चालक श्री शशिकांत साहू (संलग्न कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा/बलौदा) के मध्य दिनांक 12.05.2026 को हुए वार्तालाप का ऑडियों क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुआ तथा समाचार पत्रों में दिनांक 13.05.2026 को प्रकाशित हुआ है। जिसके संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा से उभयपक्षों का कथन लेकर जांच करायी गई है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता के द्वारा अपने अधीनस्थ वाहन चालक श्री शशिकांत साहू से मोबाईल पर अत्यंत अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग कर अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उक्त वार्तालाप में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी अशोभनीय टिप्पणी करते हुए वाहन चालक को प्रताडित किया है। जिससे जिले में प्रशासनिक छवि धूमिल हुई है।अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (3) निहित प्रावधानान्तर्गत कदाचरण के लिये प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरुप छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) निहित प्रावधानान्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जल संसाधन विभाग के उप सचिव रविंद्र कुमार मेडेकर ने उपरोक्त आदेश जारी किया है

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