आरबीआई ने किया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त. 12 मई को जारी किया आदेश

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आरबीआई ने किया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त. 12 मई को जारी किया आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक को कारोबार जारी रखने देने से जनता के हितों को गंभीर नुकसान होता। RBI के 12 मई, 2026 को जारी एक आदेश के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 12 मई को कारोबार बंद होने के साथ ही बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां रोक दी गई हैं। रिजर्व बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे मुख्य रूप से इसकी खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है। आइए जानते हैं कि RBI ने यह कदम क्यों उठाया और बैंक के ग्राहकों के पैसों का अब क्या होगा।लाइसेंस रद्द होने के साथ ही सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक को अब किसी भी तरह का ‘बैंकिंग’ कामकाज करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक अब न तो किसी ग्राहक से नई जमा राशि ले सकता है और न ही पैसे वापस कर सकता है।इसके अलावा, RBI ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करने का आदेश जारी करें और बैंक की संपत्तियों को निपटाने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करें।

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