शक्ति जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देश जारी. उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर तोपनो के निर्देशन में जिले में समाधान शिविरों का हो रहा व्यवस्थित आयोजन. सरकार की योजनाओं से जनता खुश. तोपनो साहब की चेतावनी से अधिकारी भी हुए सजग़.पूरे समय नजर आए शिविर में





शक्ति जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देश जारी. उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर तोपनो के निर्देशन में जिले में समाधान शिविरों का हो रहा व्यवस्थित आयोजन. सरकार की योजनाओं से जनता खुश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आज जैजैपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत रायपुरा में जनसमस्या निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया। क्लस्टर रायपुरा शिविर में 19 ग्राम पंचायत रायपुरा, आमापाली, खम्हरिया, चिखलरौंदा, छितापंडरिया, झालरौंदा, डोंगिया, केकराभाठ, भोथिया, भोथिडीह, मलनी, लोहराकोट, सलनी, सिरली, सेंदूरस, हरदी, बर्रा, अकलसरा एवं दर्राभांठा से बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें कुल 348 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 202 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शेष 146 आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया तथा ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया।शिविर में कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन और शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर सक्रियता, जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करते हुए आमजन को बेहतर, सरल और भरोसेमंद प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।इसी तरह जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें पारदर्शी एवं सरल सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिविरों के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन चाहता है कि हर नागरिक जागरूक बने, योजनाओं का लाभ उठाए और विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाए।शिविर में हितग्राहियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण आवास वाले हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी सौंपी गई। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, मत्स्य विभाग द्वारा जाल और आइस बॉक्स वितरण किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं की विषयवार विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुधन विकास विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, खाद्य विभाग, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, श्रम विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस शिविर में जिला पंचायत सक्ती अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, जनपद पंचायत जैजैपुर अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा परदेशी खूंटे, जनपद पंचायत सदस्य जैजैपुर श्री धर्मेन्द्र पटेल, जनपद पंचायत सदस्य जैजैपुर श्रीमती अंजनी देवी सिदार, पूर्व विधायक जैजैपुर श्री केशव प्रसाद चंद्रा, एसडीएम सक्ती सुश्री कावेरी मरकाम, सीईओ जनपद पंचायत जैजैपुर श्री संदीप कश्यप, तहसीलदार विद्याभूषण साव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, क्लस्टर के सरपंच, सचिव, स्व. सहायता समूहो के सक्रिय महिला सदस्य, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे।
निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी।रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
शक्ति -छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन अवधि के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके समर्थकों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सभाओं, जुलूसों एवं प्रचार वाहनों में किया जाता है। जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई स्थानों पर अत्यधिक ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकरों का उपयोग किए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है तथा वृद्ध, बीमार एवं चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक शोर-शराबा जनसामान्य की शांति एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन प्रचार हेतु वाहनों एवं चुनावी सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण श्रेणी के होंगे तथा उनका प्रयोग मध्यम ध्वनि स्तर पर ही किया जाएगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूह लगाने की अनुमति नहीं होगी। चुनावी सभाओं एवं प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अन्य अनुविभागीय मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील मुख्यालय में नायब तहसीलदार व कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसरों, शासकीय कार्यालयों, छात्रावासों, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत, बैंक, डाकघर, दूरभाष केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं आम नागरिकों से आदर्श आचरण संहिता एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।






