शक्ति पुलिस की बड़ी सफलता-शक्ति पुलिस ने किया हत्या के प्रयास के स्थाई वारंटी को गिरफ्तार. घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं आरोपी पर ₹3000 रुपए का इनाम भी था घोषित. योजना बनाकर पुलिस ने धर दबोचा आरोपी को

शक्ति पुलिस की बड़ी सफलता-शक्ति पुलिस ने किया हत्या के प्रयास के स्थाई वारंटी को गिरफ्तार. घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं आरोपी पर ₹3000 रुपए का इनाम भी था घोषित. योजना बनाकर पुलिस ने धर दबोचा आरोपी को kshititech
शक्ति पुलिस की गिरफ्त में हत्या के प्रयास का स्थाई वारंटी

शक्ति पुलिस की बड़ी सफलता-शक्ति पुलिस ने किया हत्या के प्रयास के स्थाई वारंटी को गिरफ्तार. घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं आरोपी पर ₹3000 का इनाम भी था घोषित

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -दिनांक 11.05.2026 को थाना सक्ती, जिला सक्ती(छ.ग.) के
अपराध क्र. 280/2024 धारा 296,351(3),115(2),332(सी) बी. एन. एस के तहत हत्या के प्रयास का स्थाई वारंटी एवं उद्घोषित गंभीर प्रकरण के फरार आरोपी कि गिरफ्तारी की गई है।आरोपी देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार पिता अमृत सिदार साकिन हरदा थाना सक्ती जिला सक्ती (छ.ग.) है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमति बनकुंवर पटेल साकिन परसदाखुर्द थाना सक्ती के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी की घटना दिनांक 10.07.2024 के सुबह करीबन 08ः00 बजे प्रार्थिया अपने घर के दरवाजे के पास खडी थी उसी समय देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार पिता अमृत सिदार उम्र 21 साल साकिन हरदा का प्रार्थिया के घर के सामने अपने मोटर सायकल को खडी कर चोरी करने की बात को लेकर गंदी गंदी गाली गुप्तार करने लगा प्रार्थी के अपने घर अंदर चले जाने पर देवेन्द्र उर्फ भोलू प्रार्थिया के घर अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुयेे हाथ मुक्क से मारपीट कर चोट पहॅूचाया प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विेवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था किन्तु आरोपी घटना दिनांक से ही अपने सकुनत से फरार तथा विस्तृत पता ठीकाना के संबंध में जानकारी प्राप्त नही होने पर उक्त आरोपी के पतासाजी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती को प्रतिवेदन भेजकर उक्त फरार आरोपी के संबंध में उदद्योषण जारी करने हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर पुलिस अधीक्षक मोहदय ने 3000 रूपये का इनाम उद्घोषणा आरोपी के संबंध में किया था। प्रकरण के आरोपी भोलू सिदार के अपने सकुनत पर होने की सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा आरोपी से पूछताछ करने पर घटना दिनांक को धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।प्रकरण के आरोपी देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार पिता अमृत सिदार उम्र 21 साल साकिन हरदा थाना सक्ती के अन्य प्रकरण अपराध क्रमांक 306/2023 धारा 307,456,459,294,506,34 भादवि के प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय से जारी प्रकरण क्रमांक 10/2024 में जारी स्थाई गिरफ्तारी वांरट जारी होने से आरोपी को उक्त प्रकरण के साथ-साथ इस मामले के स्थाई वारंट की भी तामिली माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल के नेतृत्व में प्र.आर. 348 मिथुन सुल्तान, प्र. आर. 298 शब्बीर मेमन, आर. यादराम चन्द्रा, महासिंह सिदार एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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