रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, 18 घंटे पहले बनेगा रेलवे चार्ट, 30 मिनट पहले चेंज हो सकेगा बोर्डिंग स्टेशन. दलालों के चंगुल के मुक्त कराने तत्काल टिकट पर आधार बेस्ड ओटीपी अनिवार्य. अब सुगम होगी आपकी रेल यात्रा



रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, 18 घंटे पहले बनेगा रेलवे चार्ट, 30 मिनट पहले चेंज हो सकेगा बोर्डिंग स्टेशन. दलालों के चंगुल के मुक्त कराने तत्काल टिकट पर आधार बेस्ड ओटीपी अनिवार्य
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -भारतीय रेलवे ने चार्ट बनाने के टाइम में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के तहत रेलवे चार्ट को 4 घंटे से बढ़ाकर 9 से 18 घंटे किया गया है. इस बदलाव का फायदा ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिलेगा. अभी चार घंटे पहले चार्ट बनने पर यदि यात्रियों की सीट कंफर्म नहीं होती थी तो लास्ट मोमेंट पर सफर का प्लान कैंसिल करने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में परेशानी होती थी. लेकिन अब चार्ट के 9 से 18 घंटे पहले बनने पर यात्री गंतव्य पर जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से कई बदलाव किये गए हैं. ऑनलाइन टिकट बुक करने में यात्रियों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए टिकट बुकिंग के तीन करोड़ फर्जी अकाउंट को हटाया गया है. इस कदम से अब टिकट बुकिंग पहले से आसान और सुरक्षित तरीके से की जा सकेगा. इन फर्जी अकाउंट को हटाने के साथ ही बड़े हिस्से में ब्रोकर को इनएक्टिव किया गया है.
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.दलालों की तरफ से टिकट की जमाखोरी रोकने के लिये तत्काल बुकिंग में आधार बेस्ड ओटीपी को जरूरी कर दिया गया है. इसके अलावा, ई-टिकट रद्द करने पर अब मैन्युअली टीडीआर (TDR) भरने की जरूरत नहीं है.यह प्रोसेस अब पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा और रिफंड सीधे अकाउंट में आ जाएगा. पहले यात्रियों को केवल गंतव्य स्टेशन पर ही टिकट कैंसिल कराने की सुविधा थी, लेकिन अब किसी भी स्टेशन के काउंटर से टिकट को कैंसिल कराया जा सकता है. कई बार यात्रियों को लास्ट टाइम में अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करना होता है. लेकिन नए बदलाव के तहत अब यात्री ट्रेन छूटने से महज 30 मिनट पहले अपना बोर्डिंग प्वाइंट डिजिटल रूप से बदल सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर उन बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां एक ही शहर में कई स्टेशन होते हैं. इसके अलावा अब काउंटर टिकट वाले पैसेंजर भी चार्ट बनने के बाद ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक अपनी ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करवा सकेंगे
साल 2026 के नए कैंसिलेशन नियम
कन्फर्म टिकट पर यदि आप ट्रेन के डिपार्चर से 72 घंटे से पहले कैंसिलेशन करते हैं तो आपको ज्यादा रिफंड मिलेगा. इस पर यात्री से मिनिमम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज लागू किया जाएगा. यदि कन्फर्म टिकट को ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल करते हैं तो स्टैंडर्ड पेनाल्टी लगेगी. इसके तहत किराये का 25% चार्ज लगेगा। ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर किराये का 50% किराया काट लिया जाएगा. लेकिन यदि कन्फर्म ट्रेन टिकट को डिपार्चर टाइम से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया जाता है तो किसी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा.


