अमित बघेल को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत. हेट स्पीच मामले में अप्रैल तक के लिए टली सुनवाई।अभी जेल में ही रहना होगा बघेल को

अमित बघेल को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत. हेट स्पीच मामले में अप्रैल तक के लिए टली सुनवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -अग्रवाल समाज सहित विभिन्न समाजों के इष्ट देवों पर अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ जेल में बंद अमित बघेल की 24 मार्च को हाईकोर्ट बिलासपुर में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी तथा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जमानत आवेदन पर कड़ा रूख अपनाते हुए अमित बघेल के अधिवक्ता को कहा कि लोकतंत्र में किसी को कुछ भी अपशब्द कहने की स्वतंत्रता नहीं है। एवं देवी देवताओं तथा आस्था पर टिप्पणी अक्षम्य है।एवं इस दौरान अमित बघेल के अधिवक्ता द्वारा भी जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखा गया। किंतु हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया एवं अब उपरोक्त मामले पर अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है

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