शक्ति के जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश- शासन के निर्देशों के तहत करी अनुकंपा नियुक्ति, शक्ति जिले में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में त्वरित हो रही कार्रवाई

शक्ति के जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश- शासन के निर्देशों के तहत करी अनुकंपा नियुक्ति

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में समय-समय पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर तत्काल अविलंब कार्रवाई की जा रही है, इसी श्रृंखला में शक्ति जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार चंद्रा ने भी अपने पत्र क्रमांक 3248 सक्ती दिनांक 21.10. 2024 में श्री तुषार वैष्णव पिता स्वश्री घनश्याम दास वैष्णव अमर नगर वार्ड नम्बर 03 नगर पंचायत डभरा का उनके पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियमित भृत्य के पद पर शास. उच्च. माध्य. शाला मसनियाकला में तथा पत्र क्रमांक 3250 सक्ती दिनांक 21.10.2024 में श्री सिद्धार्थ चौबे, पिता श्री खगेश्वर प्रसाद चौबे, ग्राम पोस्ट पेण्डरवा डभरा वर्तमान पता एम-1 महामाया अपार्टमेन्ट सक्ती को उनके माता स्वश्रीमती निशा चौबे के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियमित भृत्य के पद पर शास. उच्च. माध्य. शाला खैरा में किया गया है। इन्हें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, (नियम शाखा) मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 1385/35/कोर्ट/2024/एक-3 नवा रायपुर दिनांक 24.07.2024 के नियम 2.4 में दिये निर्देश अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद/श्रेणी पर नियुक्ति दिया जाना आवश्यक नहीं है, निर्धारित सीमा के भीतर तृतीय श्रेणी का पद रिक्त न हो तो उक्त स्थिति में आवेदक को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जावे, आदेश जारी करते हुये स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के एकजाई निर्देश 15.04.2024 के तहत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुये कार्यभार ग्रहण के लिये 15 दिवस का समय प्रदान किया गया है। संबंधितों द्वारा समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार प्रकरण निराकृत माना जावेग

Discover more from GL News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading