फर्जी चेक जमा कर राशि आहरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस थाना शक्ति ने भी करी न्यायालय के आदेश पर मामले में कार्रवाई

फर्जी चेक जमा कर राशि आहरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- कार्यालय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ०ग०) (व्यवहार न्यायालय परिसर, सक्ती, जिला-सक्ती के क्रमांक / एडीपीओ/प्रे.वि./स्था./ /2 / 2024 प्रति,सक्ती दिनांक 12/01/2024 के अनुसार समिति के नाम से फर्जी चेक जमा कर बैंक से राशि आहरण करने के मामले में 03 साल की सजा सुनाई गई है,तथा यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई सजा दी है

एडीपीओ योगेश राघव एवं सोनू अग्रवाल ने मुख्य रूप से किया अभियोजन का संचालन,प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति फरकानारा के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर कर 3 लाख 45 हजार रू. के धोखाधडी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती के द्वारा विभिन्न धाराओं में 03-03 साल की सजा एवं 1000-1000 हजार रू. तक के जुर्माना से दंडित किया गया है,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सक्ती अरविन्द जायसवाल ने बताया कि प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति फरकानारा के प्रबंधक गंगाराम के द्वारा थाना सक्ती में शिकायत किया गया था कि उनके समिति के नाम पर जितेन्द्र कुमार राठिया के द्वारा एसबीआई बैंक में 03 तीन चेक में उसके फर्जी हस्ताक्षर कर समिति के खाते से लगभग 03 लाख 45 हजार रू. की रकम निकालकर धोखाधडी किया गया है। जिस पर थाना सक्ती के द्वारा अपराध 35/2016 दर्ज कर विवेचना दौरान चेक की जप्ती बैंक से की गई तथा हस्ताक्षर का मिलान हस्तलिपि परीक्षक रायपुर मनीषा दुबे से कराकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण दौरान अभियोजन की ओर से 11 साक्षीगण का परीक्षण कराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी जितेन्द्र कुमार राठिया को धारा 420,467,468,471 भा.द.स. के आरोप में 03-03 साल की सजा एवं 1000-1000 हजार रू. तक के जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन मुख्य रूप से एडीपीओ योगेश राघव एवं सोनू अग्रवाल ने किया था,उपरोक्त जानकारी अरविन्द कुमार जायसवाल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सक्ती जिला सक्ती द्वारा दी गई है

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