सभापतियों के चुनाव का बजा बिगुल, जिला पंचायत शक्ति में 9 अप्रैल को कलेक्टर ने कर दी तारीख तय, सभापति बनने राजनीति होगी तेज, जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की होगी संविदा पद पर नियुक्ति, जारी हुए आदेश, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद सभापति का भी होता है प्रभावशाली पद, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभापति के लिए होगी कशमकस


सभापतियों के चुनाव का बजा बिगुल, जिला पंचायत शक्ति में 9 अप्रैल को कलेक्टर ने कर दी तारीख तय, सभापति बनने राजनीति होगी तेज, जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की होगी संविदा पद पर नियुक्ति, जारी हुए आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-सक्ती जिले के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिला पंचायत सक्ती में स्थायी समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किया है।छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 47 (1) के अंतर्गत जिला पंचायत में 5 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के उक्त धारा एवं छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियाँ (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत सक्ती मे स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला पंचायत के लिए स्थायी समिति गठन की कार्यवाही 9 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे जिला पंचायत सक्ती (जिला पंचायत संशाधन केन्द्र) जेठा में की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत सक्ती में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी अपर कलेक्टर बीरेन्द्र लकड़ा को नियुक्त किया गया है। साथ ही सहयोगी अधिकारी उप संचालक पंचायत राज कुमार रात्रे को और सहयोगी कर्मचारी के लिए श्री निरंजन राठिया, शिव शंकर यादव और नंद कुमार बरेठ की ड्यूटी लगाई गई है।
महिला संरक्षण अधिकारी संविदा भर्ती हेतु 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित
सक्ती-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन के लिए संचालित नवा बिहान योजना अंतर्गत सक्ती जिले में महिला संरक्षण अधिकारी के एक संविदा पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम 30 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सक्ती (जेठा लवसरा रोड रीपा सेंटर) पिन कोड 495689 के पते पर भेज सकते है। आवेदन का प्रारूप व आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आदि जिले की वेबसाइट https://sakti.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है। महिला संरक्षण अधिकारी पद के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक या एमएसडब्ल्यू है, वहीं अनिवार्य कौशल योग्यता में कम्प्यूटर पर एमएस ऑफिस और वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। इसी प्रकार अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू को शासकीय या अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान में महिला कल्याण, देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 20 अप्रैल को
सक्ती-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों प्रयास बालक, कन्या आवासीय विद्यालयों के सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं की परीक्षा में प्राक्चयन परीक्षा जिले सक्ती में दो परीक्षा केन्द्रो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल डभरा एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल स्टेशन रोड सक्ती में दिनाँक 20 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जावेगा। उक्त परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र ऑनलाईन प्रयास के पोटर्ल https://eklavya.cg.nic.in/PRMS/Student- Admission-Details पर क्लिक करके दिनांक 03 अप्रैल 2025 से डाउनलोड कर सकते है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड के संबंध में कठिनाई होती है या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी की आवष्यक्ता हैं तो कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला सक्ती के कक्ष क्रमांक 11 स्थित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में प्रयास शाखा प्रभारी से सुबह 10ः00 बजे से सायं 5ः30 बजे तक संपर्क कर सकते है।