शक्ति जिले में 12 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जिला प्रशासन ने। आर्थिक सहायता मिलने से परिवारों को मिला बहुत बड़ा संबल. शक्ति जिले में कलेक्टर तोपनो साहब के निर्देशन में शासन की संपूर्ण योजनाओं का हितग्राहियों को समय पर मिल रहा लाभ


शक्ति जिले में 12 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जिला प्रशासन ने। आर्थिक सहायता मिलने से परिवारों को मिला बहुत बड़ा संबल
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम छिर्राडीह निवासी मृतक स्व. श्रीमती मखनी बाई का तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पुत्र श्री कुमार चंद, पिता स्व. श्री दीनदयाल को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
शक्ति -राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम डभरा निवासी मृतक स्व. श्री राजू यादव का तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नी श्रीमती जयकुमारी यादव को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है
आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
शक्ति -राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम बोईरडीह निवासी मृतक स्व. श्री अजय कुमार को सर्प काटने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के बहन श्रीमती अरुणा बाई, पिता स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

