शक्ति कलेक्टर ने ली लोकसभा निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों एवं मीडिया की बैठक, चुनाव को लेकर आचार संहिता की दी जानकारी, कलेक्टर टोपनो ने कहा- लोकसभा के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना हम सबकी जिम्मेदारी, आदर्श आचार संहिता का सभी करें पालन, 95 लाख की होंगी प्रत्याशी की अधिकतम खर्च सीमा, 12500 हजार रुपए में मिलेगा प्रत्याशियों को फॉर्म, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत ऑडियो क्लिप से भी कर सकेंगे नागरिक, नामांकन दाखिला होगा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जांजगीर में
शक्ति कलेक्टर ने ली लोकसभा निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों एवं मीडिया की बैठक, चुनाव को लेकर आचार संहिता की दी जानकारी, कलेक्टर टोपनो ने कहा- लोकसभा के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना हम सबकी जिम्मेदारी, आदर्श आचार संहिता का सभी करें पालन, 95 लाख की होंगी प्रत्याशी की अधिकतम खर्च सीमा, 12500 हजार रुपए में मिलेगा प्रत्याशियों को फॉर्म, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत ऑडियो क्लिप से भी कर सकेंगे नागरिक, नामांकन दाखिला होगा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जांजगीर में
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च से पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद शक्ति जिले में भी नवपदस्थ कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने 17 मार्च को जिले के राजनैतिक दलों एवं मीडिया के साथियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में ली, कलेक्टर टोपनो ने इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शक्ति जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी कार्यक्रम की भी जानकारी दी
जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास टोपनों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों हेतु आम निर्वाचन की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई है, जिला सक्ती के अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) के लिए आम निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) है। 3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्य संपन्न कराए जायेंगे,जिसमे निर्वाचन कार्य 12 अप्रैल,अधिसूचना का प्रकाशन 19 अप्रैल,नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल,नामांकन पत्रों की संवीक्षा नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल,मतदान की तिथि 07 मई,मतगणना की तिथि 04 जून,एवम 06 जून के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा,श्री टोपनो ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव 06 जून तक रहेगा, निर्वाचक नामावली निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.02.2024 के बाद वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है, विधानसभा क्षेत्र कमांक 35 सक्ती, 36-चन्द्रपुर, 37-जैजैपुर हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी, परंतु इसके लिए आवेदक को दिनांक 24.03.2024 के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा
सकती जिले में मतदाता संख्या विधानसभावार की भी जानकारी दी,03-जांजगीर- चाम्पा (अ.जा.)आकाश छिकारा, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा,सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का नाम व पदनाम- के.एस. पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (रा), सक्ती (विधानसभा क्षेत्र 35-सक्ती), बालेश्वर राम, अनुविभागीय अधिकारी (रा), उभरा (विधानसभा क्षेत्र 36-चन्द्रपुर),नाम निर्देशन कक्ष,न्यायालय कलेक्टर, कक्ष कमांक-02, कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर -चाम्पा होंगा, अरुण कुमार सोम अनुविभागीय अधिकारी (रा), मालखरौदा भी जिला निर्वाचन टीम के सदस्य होंगे, नाम निर्देशन पत्र नियत तिथियों में निर्धारित समय पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.) हेतु नियत कक्ष न्यायालय कलेक्टर, कक्ष कमांक 02, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर चाम्पा में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे
निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि रूपये 25,000 (पच्चीस हजार रू) जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 12500 (बारह हजार पांच सौ रू) रु) निर्धारित है, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण: निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95.00 लाख होगी, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC कमेटी) के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एस./ वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से कमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। पर उसके प्रकाशक एवम निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख मुद्रक का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। EVM & VVPATS :- लोकसभा निर्वाचन 2024 में Electronic Voting Machine & VVPAT का उपयोग किया जाएगा,निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, मतदान हेतु मतदान मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मतदान मशीनों पर मौक पोल कराया जाएगा
शक्ति कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को इस प्रकिया में भाग लेने हेतु निर्देशित करें, ताकि निर्वाचन की संपूर्ण प्रकिया से अवगत हो सकें,अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत केवल फोटोग्राफ एवं विडियो के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऑडियों क्लिप के माध्यम से भी कर सकता है। यह एप्लीकेशन लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कार्यशील रहेगा। यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। ➤ Voter help Line:- मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते है, Other Link :- राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 180023311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है,Web Casting :- मतदान दिवस के मतदान केन्द्रों में मतदान गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए चयनित 430 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग किया जाना है, निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक, Non-Biodegradable Material प्रतिबंधित रहेगा,Public Nuisance: निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगें। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को लोकसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा