ढाबे में रखकर बेच रहा था शराब- ढाबा संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-थाना हसौद जिला सक्ती (छ0ग0)अप०क० 80 / 24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से ढ़ाबे में रखकर देशी प्लेन शराब बिक्री करने वाले एवं जेल जाने के भय से फरार आरोपी ढ़ाबा संचालक गिरफ्तार किया गया है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश पर दिनांक 12.06.2024 को अवैध शराब रखने की सूचना मिलने पर अवैध शराब रेड कार्यवाही पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री रमा पटेल (रा.पु.से.) को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशलदिशा निर्देशन प्राप्त होने पर तथा थाना प्रभारी महोदय के मार्ग दर्शन पर दिनांक 12.06.2024 को मुखबीर सूचना पर आर.के.एम. चन्द्रा फैमली रेस्टोरेन्ट एण्ड ढ़ाबा ग्राम अमलीडीह में शराब रेड कार्यवाही कर आरोपी फूलेश्वर चंद्रा पिता दुकालू राम चन्द्रा उम्र 39 वर्ष साकिन अमलीडीह थानाहसौद के कब्जे से 34 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 06 लीटर 120 एमएल कीमती 3060/रु को जप्त कर देहाती नालसी चाक कर विधिवत गिरफ्तारी कर थाना हसौद में नंबरी अपराध क्रमांक 80/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया गया
जो कि आरोपी फूलेश्वर चंद्रा पिता दुकालू राम चन्द्रा उम्र 39 वर्ष साकिन अमलीडीह थाना हसौद द्वारा जेल जाने के भय से दिनांक 12-13.06.2024 की रात्रि बाथरूम जाने के बहाने रात्रि अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस अभिरक्षा से पुलिस कर्मचारी को चकमा देकर फरार हो गया था जिस पर थाना हसौद में आरोपी फूलेश्वर चन्द्रा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 224 भादवि कायम किया गया था। विवेचना दौरान आरोपी फूलेश्वर चंद्रा को आज दिनांक 18.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है