सबसे बड़े ठग-शक्ति जिले में नकली भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने वाले मामले के तीन और फरार गोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामलों पर हो रही कार्रवाई. पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी के भी हैं आरोप


शक्ति जिले में नकली भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने वाले मामले के तीन और फरार गोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामलों पर हो रही कार्रवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -फर्जी SBI बैंक छपोरा मामले में फरार तीन और आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।आरोपीगण SBI बैंक में कैशियर के पद पर नौकरी लगाने के लिए पीड़ितों से 7,71,800 रुपये लेकर ठगी किए थे।दिनांक 13/06/2025।अपराध क्र. 279/2024 धारा 318(4), 338, 336, 340, 238, 3(5) Bns।नाम आरोपी —(01)मंथिर दास पिता पुनीदास मानिकपुरी उम्र 32 साल ग्राम परसाडीह, थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला (छ.ग.)।श्रीमती रेखा साहू पति नरेश साहू उम्र 35 साल ग्राम सेंहाभांटा थाना कुंडा हाल मुक़ाम ग्राम कुंआमलगी, थाना कुंडा जिला कबीरधाम (छ.ग.)।मिलन साहू पिता रामाधार साहू उम्र 26 साल ग्राम कुंआ मलगी थाना कुंडा जिला कबीरधाम (छ.ग.)।मामले का संक्षिप्त विवरण — प्रार्थी जीवराखन कावड़े एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा का रिपोर्ट दर्ज कराया था की आरोपी पंकज, रेखा साहू, मन्दिरदास, अनिल भास्कर, सुभद्रा महंत , एवं अन्य के द्वारा ग्राम छपोरा में फर्जी SBI बैंक खोल कर 06 व्यक्तियों कों फर्जी न्युक्ति प्रमाण पत्र देकर फर्जी बैंक चला रहा है , रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया , दौरान विवेचना आरोपी (१) अनिल भास्कर पिता रामभरोसे उम्र 40 साल, ग्राम दुमहानी थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को दिनांक 04,10,2024 को गिरफ्तार, (२) नरेन्द्र साहू पिता रामाधार साहू उम्र 30 साल ग्राम कुंवामालगी थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को दिनांक 23.10.2025 को गिरफ्तार (३) हीरा दिवाकर उर्फ कुणाल दिवाकर पिता पारस राम उम्र 31 वर्ष ग्राम तालदेवरी थाना बिर्रा को दिनांक 28.03.2025 गिरफ़्तार, (04) टुकेश्वर दास महंत को दिनांक 23.09.2025 को गिरफ्तार, आरोपिया (05) सुभद्रा महंत को दिनांक 19.02.2026 को आरोपी (05) पंकज टंडन को दिनांक 04.05.2026 को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा जा चुका है, प्रकरण में शेष फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 193(8) BNSS के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पंकजपटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदया सक्ति, डाँ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण के फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिसके परिपालन में दिनांक 13.06.2026 को प्रकरण के फरार आरोपी मंथिर दस, श्रीमति रेखा साहू, मिलन साहू को पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उपरोक्त अपराध धारा घटित करना स्वीकार किया जिस पर आरोपीगण को दिनांक 13.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत एवं उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश कंवर (साइबर सेल प्रभारी) एवं टीम तथा थाना मालखरौदा स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

