सरकारी गौ धाम के संचालन की अब आपको भी मिलेगी जिम्मेदारी, जिला स्तर पर 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन,भूपेश के गोठानों को अब भाजपा सरकार ने दिया गोधाम का नाम,

सरकारी गौ धाम के संचालन की अब आपको भी मिलेगी जिम्मेदारी, जिला स्तर पर 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन,भूपेश के गोठानों को अब भाजपा सरकार ने दिया गोधाम का नाम, kshititech
फाइल फोटो एक नजर में

सरकारी गौ धाम के संचालन की अब आपको भी मिलेगी जिम्मेदारी, जिला स्तर पर 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन,भूपेश के गोठानों को अब भाजपा सरकार ने दिया गोधाम का नाम,

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- छत्तीसगढ़ प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेसनीत भूपेश बघेल सरकार ने प्रत्येक विकासखंडो में गौ माताओ के संरक्षण के लिए गौठानों का निर्माण किया था, किंतु तत्कालीन सरकार में गौठानों की योजना कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई, जिसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार ने आते ही ऐसे सभी गौठानों को गोधाम का नाम दिया है, एवं इन गोधाम की जिम्मेदारी अब सामाजिक समितियो को दी जाएंगी, गौधाम संचालन के लिए संस्थाओं एवं फर्मों से 30 सितम्बर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गये है। इच्छुक संस्थाएं पशु चिकित्सालय परिसर बुधवारी बाजार चौक सक्ती में स्थित उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला सक्ती छ.ग. कार्यालय में उक्त तिथि तक आवेदन प्रस्ताव दे सकते है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड में 10-10 गौधाम शुरू करने की योजना है,उपसंचालक सह पदेन सचिव जिला सशक्त समिति डॉ नदीम शम्स ने बताया कि गौधामों का संचालन पांच वर्षों के पीपीपी मोड पर किया जाएगा। उन्होने बताया कि आवेदन के इच्छुक संस्थाओं का पंजीयन होना चाहिए। एनजीओ, स्वयं सेवी संस्था, ट्रस्ट, एपीओ. सहकारी समितियां गौधाम संचालन के लिए पात्रता रखती है। कम से कम पांच वर्ष का उनका अनुभव होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संबधित ग्राम पंचायतों के द्वारा पूर्व में संचालित गौठान को गौधाम योजना अंतर्गत एनजीओ, एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समिति से संचालन कराने की सहमति, प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा सहित कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सक्ती छ.ग. में जमा करना होगा। डॉ. नदीम शम्स ने बताया कि राष्ट्रीय राज्यमार्गाे तथा स्टेट राज्यमार्ग में स्थित व्यवस्थायुक्त गौठान जिनमें शेड, फेंसिग पानी तथा चारागाह भूति में बोरवेल एवं फेसिंग सुविधा निर्मित एवं संधारित है में गौसेवा आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुबंध के आधार पर गौधाम स्थापित किया जाना है। प्रस्तावित गौधाम की सूची स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला सक्ती में संपर्क किया जा सकता है

आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

सक्ति-राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम पतेरापाली कलां निवासी मृतक स्व. श्रीमती गडाईन बाई का तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पति श्री बुध राम गोंड पिता श्री निर्मल सिंह को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

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