मकान मालिक सावधान-अपने मकान, दुकान किराए में देने से पहले सोच समझ लें, शक्ति पुलिस ने जारी की सूचना, किराएदारों की जानकारी नहीं दोगे पुलिस में, तो पुलिस कर देगी आपके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने कहा- मकान मालिक की थोड़ी सी सजगता किसी भी बड़ी घटना को रोकने में होगी सहायक




मकान मालिक सावधान-अपने मकान, दुकान किराए में देने से पहले सोच समझ लें, शक्ति पुलिस ने जारी की सूचना, किराएदारों की जानकारी नहीं दोगे पुलिस में, तो पुलिस कर देगी आपके खिलाफ कार्रवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- शक्ति जिले में किराए पर मकान देने वाले एवम दुकानों को किराए पर देने वाले मालिकों के लिए अब शक्ति पुलिस ने पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार सख्ती बरतनी प्रारंभ कर दी है, शक्ति जिला पुलिस ने किराएदारों की जानकारी देना भूमि स्वामी की बाध्यता बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ रेट कंट्रोल अधिनियम 2011 की अनुसूची-3 अधिनियम की धारा 12, उप धारा- 3, सरल क्रमांक- 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है,उक्त नियम का पालन न करने की स्थिति में संबंधित भू स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, शक्ति पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि आप अपने यहां रखने वाले किराएदारों की जानकारी समयबद्ध एवं निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाना प्रभारी को अवश्य दें,जिससे समाज में शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके, यदि पूर्व में अपने जानकारी नहीं दी है तो वे संबंधित थाने में आगामी सात दिवस के अंदर जानकारी अवश्य दे दें, तथा प्रारूप सुलभ संदर्भ में प्रेषित है
उल्लेखित हो कि आए दिन देश के विभिन्न स्थानों पर अन्य देशों से आकर रहने वाले असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने तथा किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है, एवं पूर्व में भी किराएदारों की जानकारी देना अनिवार्य था, किंतु अब घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने ऐसे मामलों में कड़ाई बरतना चालू कर दिया है